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पटना में फैसला ऑन स्पॉट: 26 लाख के वित्तीय गबन मामले BDO ने नहीं की कार्रवाई, DM ने ठोका जुर्माना

पटना जिलाधिकारी ने लोक शिकायत निवारण के सुनाई के दौरान काम में काम में लापरवाही पंडारक बीडीओ पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही उन्होंने पंचायत सचिव से गबन की राशि वसूलने का आदेश दिया है.

पटना डीएम की कार्रवाई
पटना डीएम की कार्रवाई
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Published : Jul 24, 2021, 2:24 PM IST

पटना : जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह (Patna DM) आज लोक शिकायत निवारण के दौरान 20 मामलों की सुनवाई की. इस दौरान पंडारक प्रखंड के दरबे भदौर पंचायत में 25.92 लाख के वित्तीय गबन के मामले में बीडीओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर पटना डीएम भड़क गए. बीडीओ पर 5 हजार रुपये का (Monetary Penalty) जुर्माना लगा दिया.

ये भी पढ़ें: टना विश्वविद्यालय में नया सत्र शुरू करने की कवायद, मार्क्स के आधार पर नामांकन की तैयारी

सुनवाई के दौरान डीएम ने बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड के दरबे-भदौर के आरोपी पंचायत सचिव की संपत्ति एवं पेंशन से राशि की वसूली किये जाने का निर्देश दे दिया. उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पंडारक प्रखंड के दरवे भदौर पंचायत में वित्तीय अनियमितता का मामला लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत द्वितीय अपील में लाया गया. इसके पहले दरवे भदौर पंचायत के पंचायत सचिव से 25.92 लाख की वसूली करने का आदेश दिया गया है.

इसे भी पढ़ें: पटना में दौड़ने लगी 350 एंबुलेंस और 50 CNG बसें, सीएम नीतीश ने दिखायी हरी झंडी

बता दें कि पिछली सुनवाई में ही पंडारक बीडीओ को राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दायर करने तथा सेवानिवृत्त पंचायत सचिव के पेंशन से 50 फीसद की कटौती करने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद आदेश का अनुपालन न होने पर बीडीओ पंडारक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही आदेश का अनुपालन कर उसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया.

पटना : जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह (Patna DM) आज लोक शिकायत निवारण के दौरान 20 मामलों की सुनवाई की. इस दौरान पंडारक प्रखंड के दरबे भदौर पंचायत में 25.92 लाख के वित्तीय गबन के मामले में बीडीओ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर पटना डीएम भड़क गए. बीडीओ पर 5 हजार रुपये का (Monetary Penalty) जुर्माना लगा दिया.

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सुनवाई के दौरान डीएम ने बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड के दरबे-भदौर के आरोपी पंचायत सचिव की संपत्ति एवं पेंशन से राशि की वसूली किये जाने का निर्देश दे दिया. उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पंडारक प्रखंड के दरवे भदौर पंचायत में वित्तीय अनियमितता का मामला लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत द्वितीय अपील में लाया गया. इसके पहले दरवे भदौर पंचायत के पंचायत सचिव से 25.92 लाख की वसूली करने का आदेश दिया गया है.

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बता दें कि पिछली सुनवाई में ही पंडारक बीडीओ को राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दायर करने तथा सेवानिवृत्त पंचायत सचिव के पेंशन से 50 फीसद की कटौती करने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद आदेश का अनुपालन न होने पर बीडीओ पंडारक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही आदेश का अनुपालन कर उसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया.

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