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फरार IPS आदित्य कुमार के एंटी सिपेट्री बेल पर पटना सिविल कोर्ट में आज होगी सुनवाई

गिरफ्तारी से बचने के लिए निलंबित और फरार आईपीएस आदित्य कुमार (Absconding IPS Aditya Kumar) ने एंटी सिपेट्री बेल के लिए बड़े वकीलों को कोर्ट में उतार दिया है. आज पिटीशन पर सिविल कोर्ट (Patna Civil Court) में सुनवाई होनी है. पढ़ें पूरी खबर-

फरार IPS आदित्य कुमार
फरार IPS आदित्य कुमार
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Published : Nov 11, 2022, 6:47 AM IST

पटना : गया के पूर्व आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार (Absconding IPS Aditya Kumar) ने पटना सिविल कोर्ट में एंटी सिपेट्री बेल के लिए अर्जी लगाई है, जिसपर आज सुनवाई होनी है. लगभग 1 महीने से फरार चल रहे आईपीएस अधिकारी को बिहार पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है. वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी से बचने के लिए आदित्य कुमार ने अपने वकील के माध्यम से एंटी सिपेट्री बेल के लिए पिटिशन अप्लाई किया है.

ये भी पढ़ें- इस नटवरलाल से SP-DIG तो छोड़िए.. DGP भी खा गए गच्चा, जानिए श्री 420 की इनसाइड स्टोरी

आज होगी एंटी सिपेट्री बेल पर सुनवाई: दरअसल पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल के नाम पर डीसीपी संजीव कुमार सिंघल को कॉल करने, गया के फतेहपुर थाना केस में दर्ज शराब कांड केस को खत्म कराने के मामले में आईपीएस आदित्य कुमार ने अपने फर्जी कॉल के माध्यम से डीजीपी पर दबाव बनवाया था. उसे डीजीपी ने जांच के बाद क्लीन चिट भी दे दी. लेकिन उसका ये फ्रॉड तब सामने आया जब सीएम ऑफिस की तरफ से आपत्ति जताई गई.

15 अक्टूबर EoU ने दर्ज किया था FIR: मिल रही जानकारी के अनुसार खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए निलंबित और फरार आईपीएस आदित्य कुमार ने पटना हाई कोर्ट के एसडी संजय को अपना वकील रखा है. वहीं वह बिहार के बड़े वकीलों में से एक हैं. इनके द्वारा ही बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पास पिटीशन फाइल किया गया है. आपको बता दें कि चीफ जस्टिस के नाम पर कॉल करने के मामले में 15 अक्टूबर को आर्थिक अपराध इकाई ने एफआईआर दर्ज किया था.

27 दिनों से चल रहा फरार: एफआईआर दर्ज होते ही उन्हें निलंबित किया गया और तब से वह फरार चल रहे हैं. पिछले 27 दिनों में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. दरअसल मिल रही जानकारी के अनुसार एंटी सिपेट्री बेल पिटिशन के जरिए आदित्य कुमार के वकीलों ने कुछ मुख्य बातों को आधार बनाया है. इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गया के फतेहपुर थाना में दर्ज जिस शराब कांड को खत्म कराने के लिए चीफ जस्टिस के नाम पर डीजीपी को कॉल किया जाने की बात कही गई है उस केस में 8 अगस्त को आदित्य कुमार को एंटी सिपेट्री बेल मिल चुकी है. जिस वजह से आदित्य कुमार पर कोई केस नहीं बनता.

पटना : गया के पूर्व आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार (Absconding IPS Aditya Kumar) ने पटना सिविल कोर्ट में एंटी सिपेट्री बेल के लिए अर्जी लगाई है, जिसपर आज सुनवाई होनी है. लगभग 1 महीने से फरार चल रहे आईपीएस अधिकारी को बिहार पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है. वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी से बचने के लिए आदित्य कुमार ने अपने वकील के माध्यम से एंटी सिपेट्री बेल के लिए पिटिशन अप्लाई किया है.

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आज होगी एंटी सिपेट्री बेल पर सुनवाई: दरअसल पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल के नाम पर डीसीपी संजीव कुमार सिंघल को कॉल करने, गया के फतेहपुर थाना केस में दर्ज शराब कांड केस को खत्म कराने के मामले में आईपीएस आदित्य कुमार ने अपने फर्जी कॉल के माध्यम से डीजीपी पर दबाव बनवाया था. उसे डीजीपी ने जांच के बाद क्लीन चिट भी दे दी. लेकिन उसका ये फ्रॉड तब सामने आया जब सीएम ऑफिस की तरफ से आपत्ति जताई गई.

15 अक्टूबर EoU ने दर्ज किया था FIR: मिल रही जानकारी के अनुसार खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए निलंबित और फरार आईपीएस आदित्य कुमार ने पटना हाई कोर्ट के एसडी संजय को अपना वकील रखा है. वहीं वह बिहार के बड़े वकीलों में से एक हैं. इनके द्वारा ही बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पास पिटीशन फाइल किया गया है. आपको बता दें कि चीफ जस्टिस के नाम पर कॉल करने के मामले में 15 अक्टूबर को आर्थिक अपराध इकाई ने एफआईआर दर्ज किया था.

27 दिनों से चल रहा फरार: एफआईआर दर्ज होते ही उन्हें निलंबित किया गया और तब से वह फरार चल रहे हैं. पिछले 27 दिनों में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. दरअसल मिल रही जानकारी के अनुसार एंटी सिपेट्री बेल पिटिशन के जरिए आदित्य कुमार के वकीलों ने कुछ मुख्य बातों को आधार बनाया है. इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गया के फतेहपुर थाना में दर्ज जिस शराब कांड को खत्म कराने के लिए चीफ जस्टिस के नाम पर डीजीपी को कॉल किया जाने की बात कही गई है उस केस में 8 अगस्त को आदित्य कुमार को एंटी सिपेट्री बेल मिल चुकी है. जिस वजह से आदित्य कुमार पर कोई केस नहीं बनता.

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