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गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट केस: आज सुनाई जाएगी सजा, बढ़ाई गई बेऊर जेल की सुरक्षा

गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले के दोषी 9 आतंकियों को पटना के बेऊर जेल में रखा गया है. जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. आतंकियों को आज सजा सुनाई जाएगी. पढ़ें पूरी खबर...

बेऊर जेल
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Published : Nov 1, 2021, 5:01 AM IST

पटनाः राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट (Gandhi Maidan Bomb Blast) मामले में दोषी करार 9 आतंकियों को पटना के बेऊर जेल (Beur Jail Patna) में रखा गया है. उन्हें अलग-अलग सेल में रखा गया है. इससे पहले ये सभी एक ही सेल में बंद थे. आज आतंकियों को सजा सुनाई जाएगी. इसके चलते बेऊर जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

यह भी पढ़ें- 'पटना सीरियल बम ब्लास्ट और पटना जंक्शन', खौफनाक मंजर को याद कर आज भी लोगों की कांप जाती है रूह

बता दें कि गांधी मैदान बम धमाका मामले में एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने 27 अक्टूबर को फैसला सुनाया था. कोर्ट ने एक आरोपी फखरुद्दीन को छोड़कर बाकी सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में फकरूद्दीन को रिहा कर दिया था. कोर्ट एक नवंबर को सजा का ऐलान करेगा.

इस मामले की जांच शुरू से ही NIA कर रही है. 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ NIA ने चार्जशीट दायर की थी.

गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2013 को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुंकार रैली के दौरान सिलसिलेवार से बम धमाके हुए थे. गांधी मैदान के साथ-साथ पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के सुलभ शौचालय में भी एक ब्लास्ट हुआ था. पटना में हुए इस सीरियल ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 89 लोग घायल हुए थे.

यह भी पढ़ें- शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा, एयरपोर्ट पर दी गई सलामी

पटनाः राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट (Gandhi Maidan Bomb Blast) मामले में दोषी करार 9 आतंकियों को पटना के बेऊर जेल (Beur Jail Patna) में रखा गया है. उन्हें अलग-अलग सेल में रखा गया है. इससे पहले ये सभी एक ही सेल में बंद थे. आज आतंकियों को सजा सुनाई जाएगी. इसके चलते बेऊर जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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बता दें कि गांधी मैदान बम धमाका मामले में एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने 27 अक्टूबर को फैसला सुनाया था. कोर्ट ने एक आरोपी फखरुद्दीन को छोड़कर बाकी सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में फकरूद्दीन को रिहा कर दिया था. कोर्ट एक नवंबर को सजा का ऐलान करेगा.

इस मामले की जांच शुरू से ही NIA कर रही है. 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ NIA ने चार्जशीट दायर की थी.

गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2013 को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुंकार रैली के दौरान सिलसिलेवार से बम धमाके हुए थे. गांधी मैदान के साथ-साथ पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के सुलभ शौचालय में भी एक ब्लास्ट हुआ था. पटना में हुए इस सीरियल ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 89 लोग घायल हुए थे.

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