पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को सभी ओर से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण संबंधी रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण अब इस मामले में सुनवाई 21 अगस्त को की जाएगी. भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ सुनवाई की है.
इसे भी पढ़ें: Patna High Court: नेशनल हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर जिलाधिकारियों को मिला अंडरटेकिंग का आदेश
कोर्ट को बताया गया कि सभी सम्बंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को चारों ओर से जोड़ने की योजना पर विचार किया गया. जिससे सभी ओर से यात्रियों को स्टेशन आने में सुविधा हो सके. इस बैठक में एनटीपीसी रोड से पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन तक जोड़ने की योजना बनाी गयी.
ये भी पढ़ें: बिहार स्टेट बार काउंसिल ने पटना HC से किया फिजिकल कोर्ट शुरू करने का आग्रह
इस सड़क की लम्बाई 600 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर होगी. इस सड़क को बनाने में अधिग्रहण किये जाने की जरूरत होगी. इस एनटीपीसी मुख्य सड़क से तीन और सड़के मिलती हैं, जिससे रेलवे यात्रियों को आने-जाने में काफी सुविधा होगी.
इसके साथ ही एम्स, पटना के एलिवेटेड रोड को पाटलीपुत्र रेलवे स्टेशन तक ले जाने की योजना है. जिससे यात्री सीधे स्टेशन पहुंच सकें. पश्चिम की तरफ से दानापुर और गोला रोड की ओर से आने वाले यात्रियों के लिए नहर की सड़क को चौड़ा किये जाने और फुट ओवर ब्रिज बनाने की भी योजना है.
इसके पहले की सुनवाई में कोर्ट ने पाटलिपुत्र स्टेशन के चारों तरफ से सड़क निर्माण में होने वाले व्यय का ब्यौरा अधिकारियों की टीम को देने का निर्देश दिया था. इसमें राज्य के नगर विकास और सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव व रेलवे के अधिकारी शामिल थे.
कोर्ट ने उक्त टीम को सड़क निर्माण में होने वाले व्यय का ब्यौरा पिछ्ली सुनवाई मे पेश करने को कहा था, लेकिन अधिकारियों की टीम रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाई थी. कोर्ट ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर को इन सभी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने को कहा है.
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पाटलिपुत्र स्टेशन का निर्माण तो काफी पहले ही हो गया था. लेकिन वहां तक सभी ओर से पहुंचने के लिए सड़कें नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.