पटना: पटना डीएम के स्तर से संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. बिहार स्पेशल कोर्ट एक्ट (Bihar Special Court Act) के तहत यह अधिकार डीएम को सौंपा गया है. निगरानी की विशेष अदालत ने नवादा के तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी बिक्रम कुमार झा (Nawada District Cooperative Officer Bikram Kumar Jha) की चल और अचल 47 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश पारित कर दिया है. जिसमे पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत 17 स्थानों पर जमीन के प्लॉट और मकान के अलावा जीपीओ एवं बैंक के 29 खातों में जमा राशि भी शामिल हैं.
ये भी पढ़ें- छपरा: मसरख से शराब कारोबारी गिरफ्तार, संपत्ति जब्त करेगी पुलिस
सहकारिता पदाधिकारी की संपत्ति जब्ती का आदेश : इन सभी संपत्तियों का मूल्य तीन करोड़ 23 लाख 73 हजार से अधिक है. जमीन और मकानों की संपत्ति का बाजार मूल्य सरकारी स्तर से निर्धारित मूल्य से कहीं अधिक है. ये सभी संपत्तियां इनकी पत्नी नीलू झा या इनके अपनों के नाम पर हैं. आपको बता दे कि तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी के पटना के पत्रकारनगर थाना स्थित विजय नगर रोड नंबर-2 में मौजूद आवास समेत अन्य स्थानों पर निगरानी ब्यूरो की तरफ से 7 सितंबर, 2016 को सघन छापेमारी की गयी थी.
1 करोड़ 25 लाख से अधिक कैश की बरामदगी हुई थी: यहां से एक करोड़ 25 लाख से अधिक कैश की बरामदगी हुई थी. आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में की गयी, इस कार्रवाई की जांच के दौरान यह बात सामने आयी कि अवैध संपत्ति छिपाने के लिए पत्नी नीलू झा और स्वर्गीय ससुर शशिकांत झा के नाम का सहारा लिया गया था. जमीन-जायदाद के काफी कागजात को ससुराल में छिपा दिया था, लेकिन जांच में इसका खुलासा हुआ.