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Niyojit Teacher: नियोजित शिक्षकों को टीचर भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी छूट, अधिसूचना जारी - Bihar Teacher Recruitment

बिहार नियोजित शिक्षकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी. इस प्रावधान के अनुसार पंचायती राज्य संस्था, नगर निकाय संस्था में कार्यरत शिक्षकों को अधिकतम उम्र सीमा को शिथिल कर दिया गया है.

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Published : May 26, 2023, 7:50 AM IST

पटना: बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) के नियम 5(v) में कई प्रावधान किए गए हैं. इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्था के तहत नियुक्त और कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु में छूट मिलेगी. विभागीय स्तर पर इसके लिए शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

ये भी पढ़ें- Bihar Teacher Recruitment : अगस्त महीने BPSC लेगा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, जानें तारीख


अधिकतम उम्र सीमा में छूट : अधिसूचना के अनुसार जो प्रावधान किए गए हैं, उनमें नियुक्ति के लिए आयु की गणना नियुक्ति वर्ष एक अगस्त को आधार मानकर किया जाएगा. इस नियमावली के लागू होने से पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के लागू होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी, साथ ही साथ पंचायती राज्य संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा को शिथिल करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकेगा.

1 अगस्त 2019 को बनाया आधार : अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान नियमावली के लागू होने के पूर्व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी का आयोजन वर्ष 2019 में किया गया है. जिसमें आयु की गणना एक अगस्त 2019 को आधार मानकर किया गया था. अब स्पष्ट है कि उक्त पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में अलग से 10 वर्ष की छूट एक अगस्त 2019 को आधार मानकर किया गया था.

अधिसूचना जारी : ऐसी स्थिति में इस नियमावली के नियम 19(iv) के द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि इस नियमावली के लागू होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के लाए जाने के बाद नियुक्ति के प्रथम सम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट एक अगस्त 2023 को आधार मानकर मिलेगी, लेकिन एसटीइटी 2019 में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के प्रथम सम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट एक अगस्त 2019 को आधार मानकर देय होगी.

पटना: बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) के नियम 5(v) में कई प्रावधान किए गए हैं. इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्था के तहत नियुक्त और कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु में छूट मिलेगी. विभागीय स्तर पर इसके लिए शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

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अधिकतम उम्र सीमा में छूट : अधिसूचना के अनुसार जो प्रावधान किए गए हैं, उनमें नियुक्ति के लिए आयु की गणना नियुक्ति वर्ष एक अगस्त को आधार मानकर किया जाएगा. इस नियमावली के लागू होने से पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के लागू होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी, साथ ही साथ पंचायती राज्य संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा को शिथिल करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकेगा.

1 अगस्त 2019 को बनाया आधार : अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान नियमावली के लागू होने के पूर्व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी का आयोजन वर्ष 2019 में किया गया है. जिसमें आयु की गणना एक अगस्त 2019 को आधार मानकर किया गया था. अब स्पष्ट है कि उक्त पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में अलग से 10 वर्ष की छूट एक अगस्त 2019 को आधार मानकर किया गया था.

अधिसूचना जारी : ऐसी स्थिति में इस नियमावली के नियम 19(iv) के द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि इस नियमावली के लागू होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के लाए जाने के बाद नियुक्ति के प्रथम सम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट एक अगस्त 2023 को आधार मानकर मिलेगी, लेकिन एसटीइटी 2019 में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के प्रथम सम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट एक अगस्त 2019 को आधार मानकर देय होगी.

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