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फरार IPS आदित्‍य कुमार की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली

निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार (IPS officer Aditya Kumar) की अग्रिम जमानत मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है. कोर्ट में केस डायरी लेट से आने की वजह से सुनवाई टल गई. अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी. पढ़ें पूरी खबर.

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Published : Nov 25, 2022, 2:41 PM IST

पटना: गया के पूर्व एसएसपी निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार (Gaya former SSP Aditya Kumar ) की अग्रिम जमानत मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है. दअरसल कोर्ट ने केस से जुडी डायरी पिछले सुनवाई में मांग किया था. इओयू ने कोर्ट में केस डायरी प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन लेट से आई केस डायरी के वजह से या यूं कहें तो सही समय पर केस डायरी नहीं जमा करने को लेकर आज की सुनवाई टल गई है. अब अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी.

ये भी पढ़ें- फर्जी फोन कॉल मामले पर पहली बार बोले DGP- 'अंदाज पर बात बिल्कुल ना करें'

आदित्य कुमार के मामले पर सिविल कोर्ट में सुनवाई: दअरसल, चीफ जस्टिस के नाम पर फजीवाड़े मामले में आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार निलंबित है. शराब से जुड़े मामले में गया के फतेहपुर में एक वर्ष पूर्व आईपीएस आदित्य कुमार पर एफआईआर हुआ था. वहीं मिल रही जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट को डीजीपी ने मिस्टेक ऑफ लॉ की रिपोर्ट सौंपी थी. आदित्य कुमार के अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट से जल्द से जल्द डायरी मंगाकर सुनवाई करने का अनुरोध किया था.

इश्तेहार जारी करने को लेकर न्यायालय में आवेदन: आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा फरार चल रहे आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई इश्तिहार जारी करने को लेकर न्यायालय में आवेदन दिया था. उनके खिलाफ जारी अरेस्टिंग वारेंट को न्यायालय को सुपर्द कर दिया गया है. दरअसल, आर्थिक अपराध इकाई द्वारा उनकी गिरफ्तारी नहीं होने के बाद कोर्ट से उनके खिलाफ इश्तिहार जारी करने का अनुरोध किया गया है. इश्तिहार अगर जारी हो जाता है, उसके बाद अगर वह सरेंडर नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की जब्ती भी की जा सकती है.

एंटीसिपेटरी बैल मिलने की उम्मीद: आदित्य कुमार के अधिवक्ता एसडी संजय ने टेलिफोनिक बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने कोर्ट से जल्द से जल्द आर्थिक अपराध इकाई से जांच रिपोर्ट मंगवाने की गुजारिश की थी, लेकिन लेट से डायरी आने की वजह से आज की सुनवाई टल गई है. अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी. उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि उनके मेडिकल को एंटीसिपेटरी बैल दिया जा सकता है. हालांकि यह निर्णय न्यायालय को लेना है.

क्या है पूरा मामला : दरअसल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर डीजीपी समेत अन्य अफसरों को फोन करने के मामले में अभियुक्त आदित्य कुमार के खिलाफ 4 नवंबर को वारंट जारी किया गया था. गिरफ्तारी के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन भी किया गया है. आर्थिक अपराध इकाई के विशेष सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार जालसाजी के मामले में अभिषेक अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद आदित्य कुमार ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है. जिस वजह से उनका फोन लोकेशन भी नहीं मिल रहा है. सूत्रों के मुताबिक आदित्य कुमार के बिहार और उत्तर प्रदेश में ही छिपे होने की आशंका है. वह उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले हैं. उत्तर प्रदेश में भी उनके गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा चुकी है.

पटना: गया के पूर्व एसएसपी निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार (Gaya former SSP Aditya Kumar ) की अग्रिम जमानत मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है. दअरसल कोर्ट ने केस से जुडी डायरी पिछले सुनवाई में मांग किया था. इओयू ने कोर्ट में केस डायरी प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन लेट से आई केस डायरी के वजह से या यूं कहें तो सही समय पर केस डायरी नहीं जमा करने को लेकर आज की सुनवाई टल गई है. अब अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी.

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आदित्य कुमार के मामले पर सिविल कोर्ट में सुनवाई: दअरसल, चीफ जस्टिस के नाम पर फजीवाड़े मामले में आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार निलंबित है. शराब से जुड़े मामले में गया के फतेहपुर में एक वर्ष पूर्व आईपीएस आदित्य कुमार पर एफआईआर हुआ था. वहीं मिल रही जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट को डीजीपी ने मिस्टेक ऑफ लॉ की रिपोर्ट सौंपी थी. आदित्य कुमार के अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट से जल्द से जल्द डायरी मंगाकर सुनवाई करने का अनुरोध किया था.

इश्तेहार जारी करने को लेकर न्यायालय में आवेदन: आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा फरार चल रहे आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई इश्तिहार जारी करने को लेकर न्यायालय में आवेदन दिया था. उनके खिलाफ जारी अरेस्टिंग वारेंट को न्यायालय को सुपर्द कर दिया गया है. दरअसल, आर्थिक अपराध इकाई द्वारा उनकी गिरफ्तारी नहीं होने के बाद कोर्ट से उनके खिलाफ इश्तिहार जारी करने का अनुरोध किया गया है. इश्तिहार अगर जारी हो जाता है, उसके बाद अगर वह सरेंडर नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की जब्ती भी की जा सकती है.

एंटीसिपेटरी बैल मिलने की उम्मीद: आदित्य कुमार के अधिवक्ता एसडी संजय ने टेलिफोनिक बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने कोर्ट से जल्द से जल्द आर्थिक अपराध इकाई से जांच रिपोर्ट मंगवाने की गुजारिश की थी, लेकिन लेट से डायरी आने की वजह से आज की सुनवाई टल गई है. अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी. उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि उनके मेडिकल को एंटीसिपेटरी बैल दिया जा सकता है. हालांकि यह निर्णय न्यायालय को लेना है.

क्या है पूरा मामला : दरअसल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर डीजीपी समेत अन्य अफसरों को फोन करने के मामले में अभियुक्त आदित्य कुमार के खिलाफ 4 नवंबर को वारंट जारी किया गया था. गिरफ्तारी के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन भी किया गया है. आर्थिक अपराध इकाई के विशेष सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार जालसाजी के मामले में अभिषेक अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद आदित्य कुमार ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है. जिस वजह से उनका फोन लोकेशन भी नहीं मिल रहा है. सूत्रों के मुताबिक आदित्य कुमार के बिहार और उत्तर प्रदेश में ही छिपे होने की आशंका है. वह उत्तरप्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले हैं. उत्तर प्रदेश में भी उनके गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा चुकी है.

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