पटना: कोरोना को देखते हुए बिहार सरकार ने कार्यालय में बैग, थैला आदि लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ में कार्यालय आने और जाने के समय में भी बदलाव किया गया है. सुबह साढ़े दस बजे तक कार्यालय पहुंचेंगे और शाम साढ़े चार बजे से कार्यालय छोड़ेंगे. कोरोना संंक्रमण को रोकने को लेकर सभी कर्मियों को ये सुझाव दिया गया है. इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग, कमीश्नर और पुलिस महानिदेशक को निर्देश जारी किए हैं.
कार्यालय के समय में बदलाव
सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश के मुताबिक कार्यालय में किसी बाहरी को बैन किया गया है. कोई भी कर्मी अपने साथ बैग या झोला आदि लाने पर प्रतिबंधित है. यहीं नही सचिवालय के विभिन्न विभागों में प्रवेश द्वार पर सुबह और शाम भीड़ से बचने के लिए कार्यालय पहुंचने का समय और कार्यालय छोड़ने का समय साढ़े दस बचे और शाम साढ़े चार बजे के पहले और बाद में तरीके से कराया जायेगा. इसी तरह से दोपहर के लंच टाइम के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना होगा.
बाहर फंसे कर्मियों को भी कार्यालय आना अनिवार्य
सामान्य प्रशासन विभाग के जारी आदेश के मुताबिक पटना के बाहर फंसे कर्मियों को कार्यालय आना अनिवार्य है. बाहर फंसे कर्मी स्थानीय जिलाधिकारी से ट्रेवल पास बनावाकर पटना पहुंचे. ये यात्रा पास एक बार के लिए वैलिड रहेगा. लॉकडाउन में फंसे कर्मी को कार्यालय आने के पहले मेडिकल स्क्रीनिंग करानी होगा. स्क्रीनिंग रिपोर्ट यानी प्रमाण पत्र ऑफिस में जमा करना होगा. कार्यालय में सेनेटाइजर, हाथ धोने की सुविधा आदि का प्रबंध करने को कहा गया है.