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कोरोना के कारण पटना HC का कामकाज प्रभावित, केवल जरूरी मामलों पर की जाएगी सुनवाई

कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने केवल जरूरी मामलों पर सुनवाई करने का फैसला लिया है. साथ ही जिन मामलों पर सुनवाई होनी है केवल उन्हीं वकीलों को कोर्ट रूम में जाने की अनुमति दी गई है.

पटना हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
पटना हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
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Published : Mar 16, 2020, 12:52 PM IST

पटना: होली की छुट्टी के बाद सोमवार से पटना हाइकोर्ट खुल गया है. कोरोना वायरस के कारण कोर्ट के कामकाज पर भी असर देखने को मिल रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने सिर्फ जरूरी मामलों पर ही सुनवाई करने की बात कही है.

दरअसल, इस महीने में जनहित याचिकाओं समेत कई अन्य मामलों पर सुनवाई नहीं होनी है. लेकिन, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कोर्ट ने सीमित संख्या में जमानत याचिकाओं और कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करने का फैसला लिया है.

चीफ जस्टिस ने लिया फैसला

इसके अलावा जिल मामलों पर सुनवाई होनी है केवल उन्हीं अधिवक्ताओं को कोर्ट रूम में जाने की अनुमति दी गई है. साथ-साथ हाई कोर्ट परिसर में स्वास्थ्य जांच की भी व्यवस्था की गई हैं. जानकारी के मुताबित चीफ जस्टिस संजय करोल ने अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति और महाधिवक्ता से विचार-विमर्श कर ये व्यवस्था की हैं.

बिहार सरकार ने जारी किया आदेश

बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी है. भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3 पहुंच गई है. वहीं, कोरोना संक्रमण का खौफ बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रदेश में अब तक 275 लोगों को निगरानी में रखा गया है. कोरोना वायरस के कारण बिहार सरकार ने 31 मार्च तक तमाम शिक्षण संस्‍थानों को बंद करने का आदेश दिया है. साथ ही विधानमंडल के बजट सत्र को भी खत्म करने का फैसला लिया गया है.

पटना: होली की छुट्टी के बाद सोमवार से पटना हाइकोर्ट खुल गया है. कोरोना वायरस के कारण कोर्ट के कामकाज पर भी असर देखने को मिल रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने सिर्फ जरूरी मामलों पर ही सुनवाई करने की बात कही है.

दरअसल, इस महीने में जनहित याचिकाओं समेत कई अन्य मामलों पर सुनवाई नहीं होनी है. लेकिन, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कोर्ट ने सीमित संख्या में जमानत याचिकाओं और कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करने का फैसला लिया है.

चीफ जस्टिस ने लिया फैसला

इसके अलावा जिल मामलों पर सुनवाई होनी है केवल उन्हीं अधिवक्ताओं को कोर्ट रूम में जाने की अनुमति दी गई है. साथ-साथ हाई कोर्ट परिसर में स्वास्थ्य जांच की भी व्यवस्था की गई हैं. जानकारी के मुताबित चीफ जस्टिस संजय करोल ने अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति और महाधिवक्ता से विचार-विमर्श कर ये व्यवस्था की हैं.

बिहार सरकार ने जारी किया आदेश

बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी है. भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3 पहुंच गई है. वहीं, कोरोना संक्रमण का खौफ बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रदेश में अब तक 275 लोगों को निगरानी में रखा गया है. कोरोना वायरस के कारण बिहार सरकार ने 31 मार्च तक तमाम शिक्षण संस्‍थानों को बंद करने का आदेश दिया है. साथ ही विधानमंडल के बजट सत्र को भी खत्म करने का फैसला लिया गया है.

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