पटना : पंचायत चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बिहार कैबिनेट ने 103 नए नगर पंचायत के निर्माण को स्वीकृति दे दी है. इसके अलावा 32 नगर पंचायत का नगर परिषद में अपग्रेडेशन होना है. पांच नगर परिषद को नगर निगम के रूप में अपग्रेड करने की योजना को स्वीकृति दी गई है.
शहरीकरण को मिलेगा बढ़ावा
बिहार नगर पालिका अधिनियम-2007 में नगर निकाय के गठन हेतु गैर कृषि क्षेत्र की जनसंख्या 75% होने के कारण कई ऐसे छोटे शहर या बाजार हैं, जिनमें शहरीकरण के लिए प्रगतिशील की स्थिति रहने तथा उनमें शहरीकरण का पूर्ण प्रभाव रहने के बावजूद, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत ही रखने की बाध्यता थी.
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में देश में शहरी जनसंख्या का औसत लगभग 33.16% है, जबकि बिहार राज्य की शहरी जनसंख्या 11. 27% हुई है.
- बिहार कैबिनेट के फैसले में 103 नए नगर पंचायत के गठन को स्वीकृति दी गई है.
- कैबिनेट सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2020 के आलोक में राज्य में नए नगर निकाय का गठन एवं पूर्व के गठित नगर निकायों का उत्क्रमण तथा क्षेत्र विस्तारित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है.
विकास के रफ्तार को दी जाएगी गति
नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने कहा कि बिहार में शहरी आबादी बढ़ी है इसलिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं 103 नए नगर पंचायतों के गठन को स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा 32 नगर पंचायत को नगर परिषद में उत्क्रमित किया गया है 8 नए नगर परिषदों के गठन को भी मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने 12 नए नगर निकाय के गठन को भी मंजूरी दी है. पांच नगर परिषदों को नगर निगम में उत्क्रमित किया गया है.
- रोहतास, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और समस्तीपुर नगर परिषद नगर निगम में उत्क्रमित किए गए हैं.
- नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने कहा कि जो पंचायत नगर परिषद में उत्क्रमित किए जा रहे हैं, वहां पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे.