पटना: गुरुवार को परिवहन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार टैक्स जमा नहीं करने वाले निजी और व्यवसायिक वाहनों पर कार्रवाई की जायेगी. जिन वाहन मालिकों ने वाहन का टैक्स जमा नहीं किया है, वैसे वाहनों को परिवहन विभाग ने टैक्स डिफॉल्टर घोषित किया है. राज्य में कुल लगभग चार लाख से अधिक निजी एवं व्यवसायिक वाहन टैक्स डिफॉल्टर हैं.
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वाहन टैक्स डिफॉल्टर मामले में पटना अव्वल: जिलावार टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की सूची में सबसे अधिक टैक्स डिफॉल्टर वाहन पटना जिले में है. यहां एक लाख से अधिक वाहन टैक्स डिफॉल्टर हैं, जिन पर 116 करोड़ रुपये कर एवं अर्थदंड बकाया है. वहीं टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की सूची में दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर में 65 हजार 452 और तीसरे स्थान पर पूर्णिया में 26,512 टैक्स डिफॉल्टर हैं. इसके बाद भागलपुर, बेगुसराय, गया, जहानाबाद, छपरा, नालंदा, रोहतास आदि जिले में वाहन टैक्स डिफॉल्टर हैं.
900 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया: सभी जिलों में चार लाख से अधिक टैक्स डिफॉल्टर वाहनों पर कुल लगभग 900 करोड़ रुपये का कर एवं अर्थदंड बकाया है. मोटर वाहनों का ससमय कर जमा करना अनिवार्य है. वाहनों के कर बकाया होने की स्थिति में कर के अतिरिक्त 200 प्रतिशत तक अर्थदंड अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है.
चलाया जाएगा विशेष अभियान: राज्य परिवहन आयुक्त ने बताया कि टैक्स डिफॉल्टर वाहनों से कर एवं अर्थदंड की वसूली के लिए सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा विशेष अभियान चलाया जायेगा. टैक्स जमा नहीं करने पर डिफॉल्टर वाहन मालिक के विरुद्ध निलाम पत्रवाद दायर कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही आवश्यक हुआ तो वाहन को ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा.