बाढ़: मोकामा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय बाहुबली विधायक अनंत सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के मामले में आज बाढ़ व्यवहार न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया. उन्हें दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का अदालत ने निर्देश दिया. दरअसल, पटना पुलिस ने अनंत सिंह को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी. कोर्ट ने इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया था.
अनंत सिंह घर से एके-47 और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. दंडाधिकारी कुमार माधवेंद्र ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अनंत सिंह के वकील ने कोर्ट में कहा कि वीडियोग्राफी के साथ और एक वकील के सामने अनंत सिंह से पूछताछ हो. कुछ घंटों पर उनका मेडिकल जांच भी कराई जाए. इसकी उन्होंने कोर्ट में आग्रह की थी.
अनंत सिंह पर इन धाराओं में केस
अनंत सिंह पर यूएपीए एक्ट की धारा-13, विस्फोटक अधिनियम और आईपीसी की धारा 414, 120 बी के तहत बाढ़ थाने में केस दर्ज किया गया. इसी को लेकर केस की जांच अधिकारी बाढ़ की एडिशनल एसपी लिपि सिंह ने तीन दिनों की रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है.
क्या है पूरा मामला ?
बिहार के मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था. दरअसल उनको पिछले कई दिनों से बिहार पुलिस तलाश कर रही थी. उनके घर से बम और एके 47 राइफल मिली है. इसके बाद बिहार पुलिस तलाश कर रही थी. लेकिन वह लगातार वीडियो जारी कर रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि वो समर्पण करेंगे.
कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. इसके बाद बिहार पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची. बिहार पुलिस की टीम 25 अगस्त को अनंत सिंह को दिल्ली से पटना वापस लाई. 25 अगस्त को बाढ़ की अदालत ने मोकामा के विधायक को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. वहीं, अभी वो बेउर जेल में बंद हैं.