पटना: बिहार में पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर विवाद पर न तो पटना हाइकोर्ट में सुनवाई हो पा रही है और न दोनों आयोगों के बीच वार्ता हो रही है. मंगलवार को फिर हाईकोर्ट 9वीं बार सुनवाई टल गई.
इस बीच भारत निर्वाचन आयोग के बुलावे पर बैठक में भाग लेने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम दिल्ली पहुंच गए हैं. जानकारी के अनुसार, बुधवार को दोनों आयोगों की बैठक में कोई रास्ता निकाल सकता है. लेकिन एक आशंका यह भी है कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को तकनीकी टीम के साथ तलब किया था. लेकिन बैठक में भाग लेने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की जगह सचिव दिल्ली गए हैं.
जानकारी यह भी है कि पंचायत चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम के इस्तेमाल से जुड़े राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय को लेकर दो बार दोनों आयोगों के बीच ऑनलाइन वार्ता हो चुकी है. लेकिन इस बातचीत में समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया. सिर्फ जानकारियों का आदान-प्रदान किया जा सका.
अनापत्ति प्रमाण पत्र पर फंसा है मामला
राज्य निर्वाचन आयोग ने मल्टी पोस्ट ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है. हैदराबाद की ईवीएम निर्माता कंपनी ने ईवीएम आपूर्ति को लेकर अपनी सहमति भी दे दी है. लेकिन भारत निर्वाचन आयोग से मल्टी पोस्ट ईवीएम की आपूर्ति के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना जरूरी है. इसी अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर मामला फंसा है. राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के आदेश को ही पटना उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है.
2 लाख 90 हजार पदों के लिए होगा चुनाव
बिहार में 2 लाख 90 हजार पदों के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव होगा. राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव ईवीएम के जरिए करवाना चाहता है. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अनुमति नहीं दी जा रही है. इस मामले पर पटना हाई कोर्ट भी सुनवाई कर रही है.
पंचायत चुनाव 15 जून के पूर्व संपन्न होने की तिथि निर्धारित है. लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम के मसले पर अब तक कोई सहमति नहीं बनने के कारण चुनाव समय पर होना संभव नहीं दिख रहा है. ग्राम पंचायत का चुनाव अगर समय पर नहीं हुआ, तो पंचायतें अवक्रमित होंगी. इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत होने वाले कार्य अफसरों के जिम्मे होंगे. जब तक नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण नहीं होता, तब तक अफसर ही योजनाओं का क्रियान्वयन कराएंगे.
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