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मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट से दो मामलों में जमानत, जानिये कब तक आ सकता है जेल से बाहर - हाईकोर्ट ने मनीष कश्यप को जमानत

पटना हाई कोर्ट ने यूट्यूबर मनीष कश्यप को दो मामलों में उसे जमानत दे दी है. इसके बाद उसके जेल से बाहर आने की उम्मीद बढ़ गयी. तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट का फेक वीडियो वायरल करने के मामले में वह जेल में बंद था. पढ़ें, विस्तार से.

मनीष कश्यप
मनीष कश्यप
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 20, 2023, 9:33 PM IST

Updated : Dec 21, 2023, 12:11 PM IST

पटनाः चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जल्दी ही जेल से बाहर आ सकता है. पटना हाई कोर्ट ने बुधवार 20 दिसंबर को दो मामलों में उसे जमानत दे दी है. जस्टिस सुनील पंवर ने मनीष कश्यप की जमानत याचिका पर सभी सम्बन्धित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये आदेश दिया है. आर्थिक अपराध इकाई के दो मामलों में पहले से ही जमानत मिली हुई है.

अधिवक्ता ने शीघ्र रिहाई की उम्मीद जतायीः मनीष कश्यप के अधिवक्ता आदेश राज सिंह व अधिवक्ता सौरभ रॉय ने बताया कि उसके विरुद्ध कई मामले दर्ज थे. कुछ मामलों में जिला कोर्ट से उसे जमानत मिल चुकी है. एक अन्य मामले में पटना हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है. आज जिस मामले में मनीष को जो जमानत मिली है, उसके बाद उसे जेल से छोड़ दिया जायेगा. उसके विरुद्ध अन्य सभी मामलों में अदालतों से जमानत मिल चुकी है. मनीष के अधिवक्ता आदेश राज सिंह ने बताया कि कुछ कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद उसकी रिहाई हो जाएगी.

मनीष कश्यप
मनीष कश्यप

परिजनों ने जतायी खुशीः मनीष कश्यप के जमानत मिलने की खबर आने के बाद उसके परिजनों और समर्थकों ने खुशी जताई. परिजन उसके जेल से बाहर आने का इंतजार है. ये मामला आर्थिक अनुसंधान इकाई द्वारा 5/23 में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. आरोप के अनुसार सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप का हथकड़ी लगा फोटो वायरल हुआ था. जिसमें यह बताने की कोशिश की गयी थी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है.

क्या था मामलाः बता दें कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट करने का फेक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने का आरोप मनीष कश्यप पर लगा था. वीडियो वायरल होने के बाद तमिलनाडु सरकार हरकत में आई. उस पर केस दर्ज किया गया. आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने भी इसी मामले में केस दर्ज किया था. पुलिस ने मनीष के घर की कुर्की जब्ती शुरू की तो उसने 18 मार्च को थाने में सरेंडर कर दिया था. 30 मार्च 2023 को ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु पुलिस अपने साथ ले गई थी.

इसे भी पढ़ेंः Manish Kashyap Case: तमिलनाडु से कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार पहुंचा यूट्यूबर मनीष कश्यप, बेतिया कोर्ट में पेशी

इसे भी पढ़ेंः Manish Kashyap Case: फिलहाल बिहार में ही रहेगा मनीष कश्यप, पेशी के लिए पटना ले गई पुलिस

इसे भी पढ़ेंः YouTuber Manish Kashyap को बड़ी राहत, आगे बिहार की जेल में ही रहेगा.. इन मामलों में मिली जमानत

पटनाः चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जल्दी ही जेल से बाहर आ सकता है. पटना हाई कोर्ट ने बुधवार 20 दिसंबर को दो मामलों में उसे जमानत दे दी है. जस्टिस सुनील पंवर ने मनीष कश्यप की जमानत याचिका पर सभी सम्बन्धित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये आदेश दिया है. आर्थिक अपराध इकाई के दो मामलों में पहले से ही जमानत मिली हुई है.

अधिवक्ता ने शीघ्र रिहाई की उम्मीद जतायीः मनीष कश्यप के अधिवक्ता आदेश राज सिंह व अधिवक्ता सौरभ रॉय ने बताया कि उसके विरुद्ध कई मामले दर्ज थे. कुछ मामलों में जिला कोर्ट से उसे जमानत मिल चुकी है. एक अन्य मामले में पटना हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है. आज जिस मामले में मनीष को जो जमानत मिली है, उसके बाद उसे जेल से छोड़ दिया जायेगा. उसके विरुद्ध अन्य सभी मामलों में अदालतों से जमानत मिल चुकी है. मनीष के अधिवक्ता आदेश राज सिंह ने बताया कि कुछ कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद उसकी रिहाई हो जाएगी.

मनीष कश्यप
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परिजनों ने जतायी खुशीः मनीष कश्यप के जमानत मिलने की खबर आने के बाद उसके परिजनों और समर्थकों ने खुशी जताई. परिजन उसके जेल से बाहर आने का इंतजार है. ये मामला आर्थिक अनुसंधान इकाई द्वारा 5/23 में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. आरोप के अनुसार सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप का हथकड़ी लगा फोटो वायरल हुआ था. जिसमें यह बताने की कोशिश की गयी थी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है.

क्या था मामलाः बता दें कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट करने का फेक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने का आरोप मनीष कश्यप पर लगा था. वीडियो वायरल होने के बाद तमिलनाडु सरकार हरकत में आई. उस पर केस दर्ज किया गया. आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने भी इसी मामले में केस दर्ज किया था. पुलिस ने मनीष के घर की कुर्की जब्ती शुरू की तो उसने 18 मार्च को थाने में सरेंडर कर दिया था. 30 मार्च 2023 को ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु पुलिस अपने साथ ले गई थी.

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Last Updated : Dec 21, 2023, 12:11 PM IST
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