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पटना में निजी अंगरक्षक के साथ एक शख्स गिरफ्तार, हथियार भी बरामद.. भेजा गया जेल

पटना के नासरीगंज छठ घाट (Nasriganj Chhath Ghat) पर एक व्यक्ति को निजी अंगरक्षक के साथ पकड़ा गया. इनके पास से जो हथियार बरामद हुए, जो किसी और व्यक्ति के पाए गए. इस मामले में फिलहाल तीनों शख्स को जेल भेज दिया गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

हथियार के साथ दो गिरफ्तार
हथियार के साथ दो गिरफ्तार
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Published : Apr 8, 2022, 8:24 PM IST

पटनाः राजधानी के नासरीगंज छठ घाट पर राजनाथ नाम (Man Arrested with Arms In Patna) के एक व्यक्ति को नाव से घूमते हुए दो निजी अंगरक्षक के साथ पकड़ा गया. शुक्रवार को दानापुर थानाध्यक्ष ने इन्हें गिरफ्तार किया. पुलिस दोनों अंगरक्षक के पास से मिले हथियार की जांच कर रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल तीनों को जेल भेज दिया गया है.

ये भी पढ़ें-क्यों नहीं थम रहा भागलपुर में धमाकों का सिलसिला?

जानकारी के मुताबिक दोनों तथाकथित निजी अंगरक्षक से जब्त शस्त्रों की जांच की गई, तो पता चला कि एएन प्रसाद, पिता बिहारी सिंह, सा.-चकदौलत, पो.-लखनपुरा, थाना-बख्तियारपुर का रायफल और पिस्टल की अनुज्ञप्ति उधमपुर (जम्मू एवं कश्मीर) से निर्गत है. वहीं, पकड़े गए दूसरे व्यक्ति संजीत तवाड़ी, पिता- यमना तवाड़ी जो दानापुर का रहने वाला है, उसके पास से दो हथियार एक पम्प एक्सन गन और एक रिवाल्वर बरामद हुआ. पम्प एक्सन गन राजनाथ की पत्नी स्वेता राज के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति पर दर्ज है. जिसे ये अपने साथ लेकर चल रहे थे. संजीत तवाड़ी और श्वेता राज की अनुज्ञप्ति जम्मू एवं कश्मीर से निर्गत है.

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दरअसल किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के शस्त्र को कैरी किया जाना आयुध नियम का उल्लंघन है. किसी व्यक्ति को उनके खुद के व्यक्तिगत जान-माल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत की जाती है. वहीं, अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा में निजी अंगरक्षक के लिए किया जाना आयुध नियम का उल्लंघन है.

बाताया जाता है कि संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है. वहीं तीन व्यक्तियों राजनाथ, संजीत तवाड़ी और अलख निरंजन प्रसाद को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने कहा कि आयुध नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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पटनाः राजधानी के नासरीगंज छठ घाट पर राजनाथ नाम (Man Arrested with Arms In Patna) के एक व्यक्ति को नाव से घूमते हुए दो निजी अंगरक्षक के साथ पकड़ा गया. शुक्रवार को दानापुर थानाध्यक्ष ने इन्हें गिरफ्तार किया. पुलिस दोनों अंगरक्षक के पास से मिले हथियार की जांच कर रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल तीनों को जेल भेज दिया गया है.

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जानकारी के मुताबिक दोनों तथाकथित निजी अंगरक्षक से जब्त शस्त्रों की जांच की गई, तो पता चला कि एएन प्रसाद, पिता बिहारी सिंह, सा.-चकदौलत, पो.-लखनपुरा, थाना-बख्तियारपुर का रायफल और पिस्टल की अनुज्ञप्ति उधमपुर (जम्मू एवं कश्मीर) से निर्गत है. वहीं, पकड़े गए दूसरे व्यक्ति संजीत तवाड़ी, पिता- यमना तवाड़ी जो दानापुर का रहने वाला है, उसके पास से दो हथियार एक पम्प एक्सन गन और एक रिवाल्वर बरामद हुआ. पम्प एक्सन गन राजनाथ की पत्नी स्वेता राज के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति पर दर्ज है. जिसे ये अपने साथ लेकर चल रहे थे. संजीत तवाड़ी और श्वेता राज की अनुज्ञप्ति जम्मू एवं कश्मीर से निर्गत है.

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दरअसल किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के शस्त्र को कैरी किया जाना आयुध नियम का उल्लंघन है. किसी व्यक्ति को उनके खुद के व्यक्तिगत जान-माल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत की जाती है. वहीं, अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा में निजी अंगरक्षक के लिए किया जाना आयुध नियम का उल्लंघन है.

बाताया जाता है कि संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है. वहीं तीन व्यक्तियों राजनाथ, संजीत तवाड़ी और अलख निरंजन प्रसाद को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने कहा कि आयुध नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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