पटना: लॉक डाउन पार्ट 2 की समयावधि 3 मई को समाप्त होने जा रहा है. ऐसे में एक बार फिर से सभी लोगों के मन में लॉकडाउन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बाद की तैयारी को लेकर कमर कस ली है. केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गावा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए योजना बनाई जाए.
मिल रही जानकारी के अनुसार तीन मई के बाद विभिन्न राज्यों के हालातों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा. कोरोना मुक्त क्षेत्रों में गतिविधियों को तय सीमाओं के तहत सामान्य करने की कोशिश की जाएगी. कुछ क्षेत्रों को लॉकडाउन से मुक्त भी किया जा सकता है. लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए फिलहाल एक प्रदेश से दुसरे प्रदेश में मुक्त आवाजाही की संभावना नहीं दिख रही है.
'न्यायालयों में प्रवेश के लिए पास निर्गत किए जाएंगे'
लॉकडाउन समाप्त होने के सवाल पर बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कि 3 मई के बाद से राज्य के सभी न्यायालयों में प्रवेश के लिए पास निर्गत किये जायेंगे. कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. उन्होंनें बताया कि इसको लेकर मीटिंग की जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं. 3 मई के बाद जब कोर्ट खुलेगा तो फरियादियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के निर्देश दिए जारी किए जाएंगे. कोई कोई भी फरियादी अतिरिक्त व्यक्ति के साथ कोर्ट में प्रवेश नहीं कर सकेगा. सिर्फ पास जारी किए हुए लोगों को न्यायालय के अंदर जाने के अनुमति दी जाएगी.
3 मई के बाद सरकारी कार्यालय खोले जाने की संभावना
गौरतलब है कि 3 मई के बाद प्रदेश में कई विभागों के कार्यालय खोले जाने की तैयारी में सरकार जुट गई है. हालांकि, कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी के चलते इसे पूरी तरह हटाए जाने की संभावना कम है. लेकिन इसके स्वरूप में बदलाव कर कुछ क्षेत्रों में छूट देने की संभावना है.