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बदले नियमों के साथ बिहार में आज से 25 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, जान लीजिए गाइडलाइन

आज से लॉकडाउन-2 की शुरुआत हो चुकी है. कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं. संशोधन व बदलाव के साथ रविवार से लागू नए लॉकडाउन में पिछली पाबंदियां भी लागू रहेंगी. बता दें कि 25 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है.

लॉकडाउन बढ़ा
लॉकडाउन बढ़ा
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Published : May 16, 2021, 8:52 AM IST

Updated : May 16, 2021, 9:06 AM IST

पटनाः आज से 25 मई तक लॉकडाउन 2 लागू हो गया है. गुरुवार को यह घोषणा नीतीश कुमार ने की थी. ट्वीट कर इस बात की जानकारी उन्होंने दी थी. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद लॉकडाउन की अवधि में विस्‍तार का निर्णय लिया गया था. संशोधन व बदलाव के साथ रविवार से लागू नए लॉकडाउन में पिछली पाबंदियां भी लागू रहेंगी.

यह भी पढ़ें- बिहार में 25 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, अब शादियों में 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल

अब शादियों में 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल
हालांकि, तारीख बढ़ाने के साथ ही कुछ नियमों में भी बदलाव किए गए हैं. अब शादियों में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. वहीं, दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है. बाकी सभी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी.

दुकान खुलने का समय भी बदला
25 मई तक बढ़े लॉकडाउन में दुकानों के खुलने का समय शहरी इलाकों में सुबह के 6 बजे से 10 बजे सुबह तक रहेगा. शहरी क्षेत्र में सब्जी, अंडे, मांस, मछली की दुकानें 10 तक ही खुलेंगी. वहीं, ग्रामीण इलाकों में यह सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक का होगा.

ये भी पढ़ें: पटना: लॉकडाउन में सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए नहीं है भोजन-पानी की व्यवस्था

जानिए, लॉकडाउन के अन्‍य नए प्रावधान
निर्माण सामग्री, हार्डवेयर और खाद-बीज की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह छह से 10 बजे तक खोली जा सकेंगी. लॉकडाउन 2 के दौरान कोषागार और उससे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय भी खुले रहेंगे.

कोविड अस्पतालों व कोविड केयर सेंटरों में मरीजों की देखरेख में लगे स्वजनों के लिए सामुदायिक रसोईघर की होगी व्यवस्था. लीची-आम जैसे फलों की पैकिंग के लिए काठ की पेटियों के निर्माण तथा आरा मिलों को विशेष परिस्थिति में खोलने की अनुमति संबंधित जिलाधिकारी देंगे.

लागू रहेंगे पिछले लॉकडाउन के ये प्रावधान
नए लॉकडाउन में पिछले लॉकडाउन की तरह बेवजह पैदल बाहर निकलने पर रोक रहेगी. सड़कों पर बेवजह वाहन चलाते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज व कोचिंग सहित सभी शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे.

रेस्टोरेंट में खाने की पाबंदी जारी रहेगी. केवल होम डिलीवरी की सेवा उपलब्ध होगी. इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद एवं धार्मिक आयोजनों पर भी पहले की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा. पार्क व सिनेमा हॉल में भी ताले लगे रहेंगे.

ये भी पढ़ें: बिहार: लॉकडाउन में मनरेगा बना मजदूरों की लाइफलाइन !

ये भी पढ़ें: बिहार में 'संपूर्ण लॉकडाउन' पर NDA में बढ़ी तकरार, हम ने कहा- संक्रमण से नहीं, भूख से मरेगी गरीब जनता

पटनाः आज से 25 मई तक लॉकडाउन 2 लागू हो गया है. गुरुवार को यह घोषणा नीतीश कुमार ने की थी. ट्वीट कर इस बात की जानकारी उन्होंने दी थी. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद लॉकडाउन की अवधि में विस्‍तार का निर्णय लिया गया था. संशोधन व बदलाव के साथ रविवार से लागू नए लॉकडाउन में पिछली पाबंदियां भी लागू रहेंगी.

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अब शादियों में 20 लोग ही हो सकेंगे शामिल
हालांकि, तारीख बढ़ाने के साथ ही कुछ नियमों में भी बदलाव किए गए हैं. अब शादियों में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. वहीं, दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है. बाकी सभी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी.

दुकान खुलने का समय भी बदला
25 मई तक बढ़े लॉकडाउन में दुकानों के खुलने का समय शहरी इलाकों में सुबह के 6 बजे से 10 बजे सुबह तक रहेगा. शहरी क्षेत्र में सब्जी, अंडे, मांस, मछली की दुकानें 10 तक ही खुलेंगी. वहीं, ग्रामीण इलाकों में यह सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक का होगा.

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जानिए, लॉकडाउन के अन्‍य नए प्रावधान
निर्माण सामग्री, हार्डवेयर और खाद-बीज की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह छह से 10 बजे तक खोली जा सकेंगी. लॉकडाउन 2 के दौरान कोषागार और उससे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय भी खुले रहेंगे.

कोविड अस्पतालों व कोविड केयर सेंटरों में मरीजों की देखरेख में लगे स्वजनों के लिए सामुदायिक रसोईघर की होगी व्यवस्था. लीची-आम जैसे फलों की पैकिंग के लिए काठ की पेटियों के निर्माण तथा आरा मिलों को विशेष परिस्थिति में खोलने की अनुमति संबंधित जिलाधिकारी देंगे.

लागू रहेंगे पिछले लॉकडाउन के ये प्रावधान
नए लॉकडाउन में पिछले लॉकडाउन की तरह बेवजह पैदल बाहर निकलने पर रोक रहेगी. सड़कों पर बेवजह वाहन चलाते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज व कोचिंग सहित सभी शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे.

रेस्टोरेंट में खाने की पाबंदी जारी रहेगी. केवल होम डिलीवरी की सेवा उपलब्ध होगी. इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद एवं धार्मिक आयोजनों पर भी पहले की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा. पार्क व सिनेमा हॉल में भी ताले लगे रहेंगे.

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Last Updated : May 16, 2021, 9:06 AM IST
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