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31 मार्च तक राशन कार्ड का आधार से करा लें पंजीकरण, छूटने वालों को नहीं मिलेगा अनाज

राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी है. 31 मार्च तक अगर आपने राशन कार्ड से आधार का नंबर लिंक नहीं कराया तो अनाज का उठाव नहीं कर सकेंगे. यह जानकारी बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने दी है.

सचिवालय
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Published : Mar 28, 2021, 3:39 PM IST

पटनाः राज्य के राशन कार्ड धारक सावधान हो जाएं. अगर राशन कार्ड का पंजीकरण आधार से लिंक नहीं है तो 31 मार्च के बाद अनाज उठाव नहीं कर सकेंगे. दरअसल राशन-किरासन घोटाला बिहार में काफी चर्चित रहा है. हर सरकार पर जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन की लूट का आरोप लगता रहा. लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार खाद्य आपूर्ति मंत्रालय पर लगने वाले आरोपों को धोने के लिए कई प्रयास कर रही है.

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राशन से रह जाएंगे वंचित
केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य के सभी राशन कार्डधारक लाभुकों को अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर 31 मार्च तक जुड़वाना अनिवार्य हो गया है. जो कार्डधारक आधार नंबर नहीं जुड़वाएंगे, उन्हें 31 मार्च के बाद जन वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन से वंचित रहना होगा. यह जानकारी बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने दी. कुमार ने बताया, केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य में हर राशन कार्ड धारक को 31 मार्च तक सभी लाभुकों के नाम का आधार नंबर जुड़वाना अति आवश्यक है.

देखें पूरी रिपोर्ट

85 प्रतिशत आधार नंबर जुड़ा
उन्होंने कहा, राज्य भर में विभाग द्वारा कैंपेन चला कर राशन कार्ड धारक के परिवार के छुटे हुए व्यक्ति का आधार नंबर जुड़वाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में 85% लोगों के आधार नंबर राशन कार्ड से जुड़ चुके हैं. विभाग का लक्ष्य है कि 31 मार्च तक सत प्रतिशत राशन कार्ड धारक के सभी सदस्यों का नाम आधार नंबर से जोड़ दिया जाए. अब तक राज्य के 8 करोड़ 65 लाख राशन कार्ड धारकों में से 85% कार्ड आधार से जुड़ चुका है.

ये भी पढ़ें- बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नंदकिशोर यादव और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने सुनी पीएम के 'मन की बात'

पॉस मशीन से भी करवा सकते हैं लिंक
विनय कुमार ने कहा, अगर 31 मार्च तक राशन कार्ड धारक अपने सभी परिवार के सदस्यों का आधार नंबर नहीं जुड़ जाएगा तो उन्हें राशन से वंचित होना पड़ेगा. कुमार ने कहा कि कोई भी राशन कार्ड धारक अपने पास के जन वितरण दुकान पर जाकर पॉस मशीन के माध्यम से अपने आधार को राशन कार्ड से निशुल्क जुड़वा सकता है. खाद आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि राज्य भर में प्रतिमाह जन वितरण प्रणाली के तहत 4 लाख 25 हजार टन चावल और गेहूं का वितरण किया जाता है. आधार से पंजीकृत होने के बाद खाद आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई है. आधार पंजीकृत आवश्यक होने से पहले प्रतिमाह चार लाख 19 हजार टन अनाज का वितरण होता था.

कार्ड धारकों की संख्या
राज्य में 1 करोड़ 76 लाख 89 हजार 945 कार्ड धारक हैं. अभी तक आधार से जोड़ने वाले राशन कार्ड धारकों की संख्या तकरीबन 1 करोड़ 18 लाख है. राज्य में कुल 48054 जन वितरण प्रणाली राशन दुकानें हैं.

पटनाः राज्य के राशन कार्ड धारक सावधान हो जाएं. अगर राशन कार्ड का पंजीकरण आधार से लिंक नहीं है तो 31 मार्च के बाद अनाज उठाव नहीं कर सकेंगे. दरअसल राशन-किरासन घोटाला बिहार में काफी चर्चित रहा है. हर सरकार पर जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन की लूट का आरोप लगता रहा. लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार खाद्य आपूर्ति मंत्रालय पर लगने वाले आरोपों को धोने के लिए कई प्रयास कर रही है.

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राशन से रह जाएंगे वंचित
केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य के सभी राशन कार्डधारक लाभुकों को अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर 31 मार्च तक जुड़वाना अनिवार्य हो गया है. जो कार्डधारक आधार नंबर नहीं जुड़वाएंगे, उन्हें 31 मार्च के बाद जन वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन से वंचित रहना होगा. यह जानकारी बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने दी. कुमार ने बताया, केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य में हर राशन कार्ड धारक को 31 मार्च तक सभी लाभुकों के नाम का आधार नंबर जुड़वाना अति आवश्यक है.

देखें पूरी रिपोर्ट

85 प्रतिशत आधार नंबर जुड़ा
उन्होंने कहा, राज्य भर में विभाग द्वारा कैंपेन चला कर राशन कार्ड धारक के परिवार के छुटे हुए व्यक्ति का आधार नंबर जुड़वाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में 85% लोगों के आधार नंबर राशन कार्ड से जुड़ चुके हैं. विभाग का लक्ष्य है कि 31 मार्च तक सत प्रतिशत राशन कार्ड धारक के सभी सदस्यों का नाम आधार नंबर से जोड़ दिया जाए. अब तक राज्य के 8 करोड़ 65 लाख राशन कार्ड धारकों में से 85% कार्ड आधार से जुड़ चुका है.

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पॉस मशीन से भी करवा सकते हैं लिंक
विनय कुमार ने कहा, अगर 31 मार्च तक राशन कार्ड धारक अपने सभी परिवार के सदस्यों का आधार नंबर नहीं जुड़ जाएगा तो उन्हें राशन से वंचित होना पड़ेगा. कुमार ने कहा कि कोई भी राशन कार्ड धारक अपने पास के जन वितरण दुकान पर जाकर पॉस मशीन के माध्यम से अपने आधार को राशन कार्ड से निशुल्क जुड़वा सकता है. खाद आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि राज्य भर में प्रतिमाह जन वितरण प्रणाली के तहत 4 लाख 25 हजार टन चावल और गेहूं का वितरण किया जाता है. आधार से पंजीकृत होने के बाद खाद आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई है. आधार पंजीकृत आवश्यक होने से पहले प्रतिमाह चार लाख 19 हजार टन अनाज का वितरण होता था.

कार्ड धारकों की संख्या
राज्य में 1 करोड़ 76 लाख 89 हजार 945 कार्ड धारक हैं. अभी तक आधार से जोड़ने वाले राशन कार्ड धारकों की संख्या तकरीबन 1 करोड़ 18 लाख है. राज्य में कुल 48054 जन वितरण प्रणाली राशन दुकानें हैं.

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