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झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद भी लालू यादव नहीं हुए रिहा, जानिए कितना लगेगा वक्त

लालू यादव को डोरंडा कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इसके बावजूद वे रिहा नहीं हो पाए हैं. फिलहाल वे रांची के रिम्स में इलाज करा रहे हैं और उन्हें जेल से रिहा होने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है.

सजायाफ्ता लालू प्रसाद
सजायाफ्ता लालू प्रसाद
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Published : Apr 23, 2022, 8:54 PM IST

रांची: चारा घोटाला में डोरंडा कोषागार (Doranda Case) से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन जेल से रिहा होने में कुछ दिनों का इंतजार करना होगा. शुक्रवार 22 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें बेल दिया गया है. उसके बाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता के निधन के कारण से शुक्रवार 2:00 बजे से न्यायिक कार्य बंद कर दिया गया. जिसके बाद अब उन्हें रिहा होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: हाजीपुर व्यवहार न्यायालय से लालू प्रसाद यादव को बेल, इस मामले में हैं आरोपी

लालू की रिहाई में देरी: लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से शुक्रवार यानी 22 अप्रैल को जमानत मिल गई थी. लेकिन उस दिन एक अधिवक्ता के निधन के बाद न्यायिक कार्य बंद कर दिया गया इस वजह से बेल की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई. दूसरे दिन शनिवार और तीसरे दिन रविवार होने के कारण हाईकोर्ट बंद रहेगा. लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार की मानें तो सोमवार को हाईकोर्ट से आर्डर नेट पर अपलोड होता है. तो मंगलवार को आदेश की प्रति उन्हें प्राप्त होगी. उसके बाद निचली अदालत में बेल बॉन्ड भरा जाएगा.

कुछ दिन और करना होगा इंतजार: सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद निचली अदालत से बिल संबंधी आदेश जेल प्रशासन को भेजा जाएगा. जेल प्रशासन वहां से ईमेल के माध्यम से एम्स के डायरेक्टर को आदेश भेजा जाएगा. क्योंकि लालू प्रसाद बीमार हैं और एम्स में इलाज करवा रहे हैं. ऐसे में जेल प्रशासन का मेल प्राप्त होने के बाद वहां उनके साथ गए जेल प्रशासन के कर्मी उन्हें मुक्त कर देंगे. इस तरह से लालू प्रसाद को अभी जेल से रिहा होने के लिए कुछ दिन का इंतजार (Lalu Yadav release delayed even after getting bail) करना ही होगा.

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रांची: चारा घोटाला में डोरंडा कोषागार (Doranda Case) से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन जेल से रिहा होने में कुछ दिनों का इंतजार करना होगा. शुक्रवार 22 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें बेल दिया गया है. उसके बाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता के निधन के कारण से शुक्रवार 2:00 बजे से न्यायिक कार्य बंद कर दिया गया. जिसके बाद अब उन्हें रिहा होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा.

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लालू की रिहाई में देरी: लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से शुक्रवार यानी 22 अप्रैल को जमानत मिल गई थी. लेकिन उस दिन एक अधिवक्ता के निधन के बाद न्यायिक कार्य बंद कर दिया गया इस वजह से बेल की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई. दूसरे दिन शनिवार और तीसरे दिन रविवार होने के कारण हाईकोर्ट बंद रहेगा. लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार की मानें तो सोमवार को हाईकोर्ट से आर्डर नेट पर अपलोड होता है. तो मंगलवार को आदेश की प्रति उन्हें प्राप्त होगी. उसके बाद निचली अदालत में बेल बॉन्ड भरा जाएगा.

कुछ दिन और करना होगा इंतजार: सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद निचली अदालत से बिल संबंधी आदेश जेल प्रशासन को भेजा जाएगा. जेल प्रशासन वहां से ईमेल के माध्यम से एम्स के डायरेक्टर को आदेश भेजा जाएगा. क्योंकि लालू प्रसाद बीमार हैं और एम्स में इलाज करवा रहे हैं. ऐसे में जेल प्रशासन का मेल प्राप्त होने के बाद वहां उनके साथ गए जेल प्रशासन के कर्मी उन्हें मुक्त कर देंगे. इस तरह से लालू प्रसाद को अभी जेल से रिहा होने के लिए कुछ दिन का इंतजार (Lalu Yadav release delayed even after getting bail) करना ही होगा.

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