पटना: चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए. लालू यादव के वकील सुधीर कुमार सिन्हा ने बताया कि कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया है कि इस मामले में उनके पास कोई गवाह हो तो 30 नवंबर को पेश करें. हालांकि कोर्ट ने यह निर्देश नहीं दिया गया है कि लालू यादव सशरीर पेश हों. फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 30 नवबंर को होगी.
ये भी पढ़ें- ADJ अविनाश कुमार से मारपीट के विरोध में पटना सिविल कोर्ट के वकीलों ने किया कार्य बहिष्कार
''सीबीआई को विशेष अदालत ने निर्देश दिया है कि अगर आपके पास कोई गवाह है तो 30 तारीख को पेश कीजिए. हालांकि यह निर्देश नहीं दिया गया है कि लालू यादव को सशरीर पेश होना है. अगली सुनवाई 30 नवंबर को होनी है.''- सुधीर कुमार सिन्हा, वकील
बांका कोषागार से जुड़े चारा घोटाला केस में लालू यादव स्पेशल जज प्रजेश कुमार की अदालत में सदेह उपस्थित हुए थे. गौरतलब है कि स्पेशल जज प्रजेश कुमार की अदालत ने सभी आरोपियों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया था. लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला (fodder scam case) के मुकदमों में अभी तक तो झारखंड कोर्ट में उपस्थित होते रहे थे, लेकिन अब ऐसा बिहार में शुरू हो रहा है. बांका उपकोषागार (Banka Sub-treasury) से फर्जी विपत्र के सहारे 46 लाख रुपए की अवैध निकासी का यह मामला है.
इसके पहले न्यायालय में जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत, आरके राणा, वेद जूलियस, साधना सिंह, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद सहित मामले के 16 आरोपी पहुंचे थे. पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव समेत तीन आरोपी अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में हाजिर हुए थे. यह मामला वर्ष 1996 से चल रहा है. प्रारंभ में कुल 44 अभियुक्त बनाये गये थे. वर्तमान में 28 अभियुक्तों पर मामला चल रहा है और आधा दर्जन अभियुक्त मरने की सूचना कोर्ट तक आ चुकी है.
बता दें कि रांची की डोरंडा कोषागार में भी 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में भी सुनवाई शुरू होने वाली है. 29 नवंबर से लालू की ओर से बहस होगी. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में अभी मामले की सुनवाई चल रही है. इसमें एक-दो आपूर्तिकर्ता आरोपितों को छोड़कर अन्य की ओर से बहस पूरी हो चुकी है. मामले में अब तक 56 लोगों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है.
ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP