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अब जेल से बाहर आएंगे लालू यादव, चारा घोटाला के सभी मामलों में मिली जमानत

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Published : Apr 17, 2021, 12:43 PM IST

Updated : Apr 17, 2021, 3:20 PM IST

यह दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला का था. इसमें सीबीआई की निचली अदालत से 7 साल की सजा दी गई है. इसी मामले में जमानत याचिका दायर की गई थी. जिसमें सुनवाई के बाद उन्हें बेल मिल गई.

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पटना: बहुचर्चित चारा घोटाला के सजायाफ्ता दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है. शनिवार को इस मामले की झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. अब आरजेडी अध्यक्ष के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है.

ये भी पढ़ें- लालू को बेल मिलने से जनता में उत्साह, एक बार फिर से बिहार को नई दिशा देंगे RJD सुप्रीमो- कांग्रेस

हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट जज अपरेश कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के दौरान कई शर्तों को लगाया है. कोर्ट ने उन्हें 5-5 लाख के दो मुचलके भरने का आदेश दिया है. बेल बॉन्ड भरने के बाद वो एक-दो दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे. हालांकि, कोर्ट की बिना अनुमति के वो देश से बाहर नहीं जा पाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदल सकेंगे. देश से बाहर जाने के पहले उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी.

अब तक की अपडेट:
लालू यादव को बेल मिलने के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल है. कई नेता पटना स्थित लालू यादव के आवास पर पहुंच रहे हैं. वहीं तेज प्रताप यादव भी राबड़ी आवास पहुंचे हैं.

दानिश रिजवान, प्रवक्ता, हम

आरजेडी अध्यक्ष को मिलने का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी स्वागत किया है.

बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति से मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल तय की है. हालांकि 16 अप्रैल को हाईकोर्ट में सेनेटाईजेशन की वजह से सुनवाई नहीं हो पायी और आज उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई.

इसे भी पढ़ें: AIIMS में लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में धीमी गति से हो रहा है सुधार, स्थिर होने में लगेंगे 3-4 सप्ताह

दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 7 साल की सजा दी गई है. लालू प्रसाद की ओर से बताया गया था कि आधी सजा पूरी कर ली गई है. इसीलिए उन्हें जमानत दी जाए.

क्या है मामला?
बता दें कि लालू प्रसाद को चारा घोटाला के 4 मामले देवघर के, 1 चाईबासा, 2 दुमका और 1 मामले में निचली अदालत से सजा दी गई है. जिसमें 3 मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी थी. यह चौथा मामला है जिसमें जमानत मिलते ही वो अब जेल से रिहा हो जाएंगे.

फिलहाल लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है. वहीं इलाज करा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: समाजवादी आंदोलन से निकले नेताओं ने अपनाई 'मैं' की नीति! इन वृक्षों के नीचे नहीं बन सका कोई पेड़

दुमका कोषागार मामले में 7 साल की सजा
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी. जिसमें उन्हें पहले ही बेल दे दिया गया था. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के दो मामले में उन्हें निचली अदालत से 5 साल की सजा दी गई थी. उस मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है. अब अंतिम मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला का था. इसमें सीबीआई की निचली अदालत से 7 साल की सजा दी गई है. इसी मामले में जमानत याचिका दायर की गई थी. जिसमें सुनवाई के बाद उन्हें बेल मिल गई.

ये भी पढ़ें- बोले तेजस्वी यादव- गरीबों का मसीहा आ रहा है बाहर, बिहार के लोगों में खुशी

ये भी पढ़ें- लालू की जमानत पर बेटी रोहिणी बोली- 'मुझे ईदी मिली', तेज प्रताप ने कहा- 'हमारा नेता आ रहा'

ये भी पढ़ें- जमानत मिलने के बाद पटना स्थित लालू आवास पर बढ़ी चहल-पहल

ये भी पढ़ें- लालू के जमानत की खबर सुन फूल लेकर राबड़ी आवास पहुंचे आलोक मेहता, बोले- मेरे नेता आ रहे हैं

ये भी पढ़ें- चारा घोटाला मामले में कब क्या हुआ? एक क्लिक में जानें पूरी घटना

पटना: बहुचर्चित चारा घोटाला के सजायाफ्ता दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है. शनिवार को इस मामले की झारखंड हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. अब आरजेडी अध्यक्ष के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है.

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हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट जज अपरेश कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के दौरान कई शर्तों को लगाया है. कोर्ट ने उन्हें 5-5 लाख के दो मुचलके भरने का आदेश दिया है. बेल बॉन्ड भरने के बाद वो एक-दो दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे. हालांकि, कोर्ट की बिना अनुमति के वो देश से बाहर नहीं जा पाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदल सकेंगे. देश से बाहर जाने के पहले उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी.

अब तक की अपडेट:
लालू यादव को बेल मिलने के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल है. कई नेता पटना स्थित लालू यादव के आवास पर पहुंच रहे हैं. वहीं तेज प्रताप यादव भी राबड़ी आवास पहुंचे हैं.

दानिश रिजवान, प्रवक्ता, हम

आरजेडी अध्यक्ष को मिलने का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी स्वागत किया है.

बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की सहमति से मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल तय की है. हालांकि 16 अप्रैल को हाईकोर्ट में सेनेटाईजेशन की वजह से सुनवाई नहीं हो पायी और आज उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई.

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दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 7 साल की सजा दी गई है. लालू प्रसाद की ओर से बताया गया था कि आधी सजा पूरी कर ली गई है. इसीलिए उन्हें जमानत दी जाए.

क्या है मामला?
बता दें कि लालू प्रसाद को चारा घोटाला के 4 मामले देवघर के, 1 चाईबासा, 2 दुमका और 1 मामले में निचली अदालत से सजा दी गई है. जिसमें 3 मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी थी. यह चौथा मामला है जिसमें जमानत मिलते ही वो अब जेल से रिहा हो जाएंगे.

फिलहाल लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है. वहीं इलाज करा रहे हैं.

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दुमका कोषागार मामले में 7 साल की सजा
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा दी गई थी. जिसमें उन्हें पहले ही बेल दे दिया गया था. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के दो मामले में उन्हें निचली अदालत से 5 साल की सजा दी गई थी. उस मामले में भी उन्हें जमानत दे दी गई है. अब अंतिम मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामला का था. इसमें सीबीआई की निचली अदालत से 7 साल की सजा दी गई है. इसी मामले में जमानत याचिका दायर की गई थी. जिसमें सुनवाई के बाद उन्हें बेल मिल गई.

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Last Updated : Apr 17, 2021, 3:20 PM IST
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