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देवघर कोषागर मामले में लालू यादव को मिली जमानत - लालू को बेल

बता दें कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें राहत दी है.

लालू यादव
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Published : Jul 12, 2019, 7:41 AM IST

Updated : Jul 12, 2019, 7:39 PM IST

रांची/पटनाः चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार मामले में जमानत मिल गई है. झारखंड हाईकोर्ट में ये याचिका देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दायर की गई थी. 50- 50 हजार के दो निजी मुचलकों पर लालू को जमानत मिली है.

जानकारी देते लालू यादव के वकील

बता दें कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जेल में हैं. इस मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है. इस मामले में निचली अदालत ने लालू प्रसाद को साढ़े 3 साल की सजा दे चुकी है.

23 दिसंबर 2017 को मिली थी सजा
गौरतलब है कि चारा घोटाला से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 हजार की अवैध निकासी का मामला है. जिसमें 23 दिसंबर 2017 को लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी. उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है. इसी आधार पर उन्हें आज जमानत मिली है.

रांची/पटनाः चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार मामले में जमानत मिल गई है. झारखंड हाईकोर्ट में ये याचिका देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दायर की गई थी. 50- 50 हजार के दो निजी मुचलकों पर लालू को जमानत मिली है.

जानकारी देते लालू यादव के वकील

बता दें कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जेल में हैं. इस मामले में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी. जिसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है. इस मामले में निचली अदालत ने लालू प्रसाद को साढ़े 3 साल की सजा दे चुकी है.

23 दिसंबर 2017 को मिली थी सजा
गौरतलब है कि चारा घोटाला से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 हजार की अवैध निकासी का मामला है. जिसमें 23 दिसंबर 2017 को लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी. उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है. इसी आधार पर उन्हें आज जमानत मिली है.

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मिल सकती है लालू यादव को राहत! कल होगी जमानत याचिका पर सुनवाई 



सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है. देवघर कोषागार में इसी को अधार बनाकर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है.





रांची/पटनाः चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर कल यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी. झारखंड हाईकोर्ट में ये याचिका देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दायर की गई है. लालू यादव को इस मामले में राहत मिलने की उम्मीद है. 



साढ़े 3 साल की सजा काट चुके हैं लालू

देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. इस मामले में सीबीआई ने अदालत में अपना जवाब दायर कर दिया है. जस्टिस एके सिंह की कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के लिए यह याचिका सूचीबद्ध है. इस मामले में सीबीआई कोर्ट लालू प्रसाद को साढ़े 3 साल की सजा दे चुकी है.

याचिका पर सीबीआई ने उठाए थे सवाल

5 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में डिफेंस की तरफ से दायर याचिक पर सीबीआई ने सवाल उठाए थे. जिस पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने 12 जुलाई का समय दिया था. इसकी सुनवाई कल होगी. लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार के मुताबिक 25 महीने से ज्यादा का वक्त लालू प्रसाद यादव कैद में गुजार चुके हैं. इसी को आधार बनाकर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.

23 दिसंबर 2017 को मिली सजा

गौरतलब है कि चारा घोटाला से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 हजार की अवैध निकासी का मामला है. जिसमें 23 दिसंबर 2017 को लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी. उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है. 


Conclusion:
Last Updated : Jul 12, 2019, 7:39 PM IST
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