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जिम ट्रेनर गोलीकांड: खुशबू सिंह को झटका, पटना हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत - etv bharat news

जिम ट्रेनर गोलीकांड की मुख्य अभियुक्त खुशबू सिंह को बुधवार को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) से जमानत नहीं मिली. कोर्ट ने खुशबू सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज करते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस मामले का ट्रायल नौ महीने में पूरा कर लें. पढ़ें पूरी खबर..

जिम ट्रेनर गोलीकांड
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Published : Apr 13, 2022, 7:24 PM IST

पटनाः राजधानी के चर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड की मुख्य अभियुक्त खुशबू सिंह को बुधवार को भी पटना हाईकोर्ट से जमानत (Khushboo Singh Not Get Bail) नहीं मिली. खुशबू सिंह की नियमित जमानत याचिका पर जस्टिस एएम बदर ने (Hearing On Gym Trainer Firing Case) नियमित जमानत की याचिका पर सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट ने खुशबू सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज करते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस मामले का ट्रायल नौ महीने में पूरा कर लें. फिलहाल जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोलीकांड मामले में खुशबू पटना के बेउर जेल में बंद हैं.

यह भी पढ़ें- पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड: 3 लाख रुपये में हुआ था जान का सौदा, गिरफ्तारी के सवाल पर कन्नी काट रही पुलिस

खुशबू के अधिवक्ता ने लगाया आरोपः अभियुक्त खुशबू की ओर से उसके अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को इस मामले में एक साजिश के तहत फंसाया गया है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि खुशबू के पति डॉ राजीव सिंह को निचली अदालत से ही नियमित जमानत मिल चुकी है. सरकारी वकील (एपीपी) मुस्ताक आलम और जेएन ठाकुर और जिम ट्रेनर की ओर से अधिवक्ता द्विवेदी सुरेन्द्र ने जमानत याचिका का विरोध किया.

बिहार का चर्चित मामलाः अधिवक्ता द्विवेदी सुरेन्द्र ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि यह मामला पटना ही नहीं, बल्कि बिहार का चर्चित मामला रहा है. पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान पूरी कर खुशबू और उसके पति डॉ राजीव समेत छह अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित कर दिया है. अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अनुसंधान अभी भी जारी रखा है. कोर्ट को बताया गया कि कांड दैनिकी में जो साक्ष्य आया है, उससे स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता इस मामले की मुख्य अभियुक्त है.

अपराधियों ने बता दी है सच्चाईः इस घटना में शामिल दो अन्य अपराधियों ने भी पुलिस को दिये अपने बयान में खुशबू सिंह और उसके पति की संलिप्तता की बात कही है. इन लोगों ने जिम ट्रेनर की हत्या के लिए तीन लाख रुपया अपराधियों को दिया भी है. इस मामले में खुशबू के पति डॉ राजीव और खुशबू के पिता पर कॉन्ट्रैक्ट किलर को जिम ट्रेनर की हत्या के लिए बैंक से पैसा निकाल कर देने का आरोप है.

18 सितंबर 2021 की है घटनाः इसके पहले भी खुशबू की नियमित जमानत पर 31 जनवरी को सुनवाई हुई थी. उस दिन कोर्ट ने इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी से शपथ पत्र के माध्यम से अभियुक्त के खिलाफ आए साक्ष्यों को देने को कहा था. कोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले के अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट में दो शपथ पत्र दायर कर पूरी घटना और उसके अनुसंधान में आए साक्ष्यों को दिया था. गौरतलब है कि 18 सितंबर 2021 को राजधानी के कदमकुआं इलाके में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को हत्या करने की नियत से गोली मारी गई थी. हालांकि इस वारदात में उनकी जान बच गई. इस वारदात में शामिल खुशबू सिंह, उसके पति राजीव कुमार सिंह और दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर समेत कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इनमें फिजियोथेरेपिस्ट राजीव कुमार सिंह को जमानत मिल चुकी है.

यह भी पढ़ें- जिम ट्रेनर गोलीकांड में Twist: PMCH के डिस्चार्ज पेपर पर विक्रम के बदले उसके छोटे भाई का नाम

ये भी पढ़ें: खुशबू के कितने राज? 4 महीने में 900 कॉल... 4 लाख सेकेंड बात... मिहिर से रहे अंतरंग संबंध

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पटनाः राजधानी के चर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड की मुख्य अभियुक्त खुशबू सिंह को बुधवार को भी पटना हाईकोर्ट से जमानत (Khushboo Singh Not Get Bail) नहीं मिली. खुशबू सिंह की नियमित जमानत याचिका पर जस्टिस एएम बदर ने (Hearing On Gym Trainer Firing Case) नियमित जमानत की याचिका पर सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट ने खुशबू सिंह की नियमित जमानत याचिका को खारिज करते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस मामले का ट्रायल नौ महीने में पूरा कर लें. फिलहाल जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोलीकांड मामले में खुशबू पटना के बेउर जेल में बंद हैं.

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खुशबू के अधिवक्ता ने लगाया आरोपः अभियुक्त खुशबू की ओर से उसके अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को इस मामले में एक साजिश के तहत फंसाया गया है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि खुशबू के पति डॉ राजीव सिंह को निचली अदालत से ही नियमित जमानत मिल चुकी है. सरकारी वकील (एपीपी) मुस्ताक आलम और जेएन ठाकुर और जिम ट्रेनर की ओर से अधिवक्ता द्विवेदी सुरेन्द्र ने जमानत याचिका का विरोध किया.

बिहार का चर्चित मामलाः अधिवक्ता द्विवेदी सुरेन्द्र ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि यह मामला पटना ही नहीं, बल्कि बिहार का चर्चित मामला रहा है. पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान पूरी कर खुशबू और उसके पति डॉ राजीव समेत छह अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित कर दिया है. अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अनुसंधान अभी भी जारी रखा है. कोर्ट को बताया गया कि कांड दैनिकी में जो साक्ष्य आया है, उससे स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता इस मामले की मुख्य अभियुक्त है.

अपराधियों ने बता दी है सच्चाईः इस घटना में शामिल दो अन्य अपराधियों ने भी पुलिस को दिये अपने बयान में खुशबू सिंह और उसके पति की संलिप्तता की बात कही है. इन लोगों ने जिम ट्रेनर की हत्या के लिए तीन लाख रुपया अपराधियों को दिया भी है. इस मामले में खुशबू के पति डॉ राजीव और खुशबू के पिता पर कॉन्ट्रैक्ट किलर को जिम ट्रेनर की हत्या के लिए बैंक से पैसा निकाल कर देने का आरोप है.

18 सितंबर 2021 की है घटनाः इसके पहले भी खुशबू की नियमित जमानत पर 31 जनवरी को सुनवाई हुई थी. उस दिन कोर्ट ने इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी से शपथ पत्र के माध्यम से अभियुक्त के खिलाफ आए साक्ष्यों को देने को कहा था. कोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले के अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट में दो शपथ पत्र दायर कर पूरी घटना और उसके अनुसंधान में आए साक्ष्यों को दिया था. गौरतलब है कि 18 सितंबर 2021 को राजधानी के कदमकुआं इलाके में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को हत्या करने की नियत से गोली मारी गई थी. हालांकि इस वारदात में उनकी जान बच गई. इस वारदात में शामिल खुशबू सिंह, उसके पति राजीव कुमार सिंह और दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर समेत कई अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इनमें फिजियोथेरेपिस्ट राजीव कुमार सिंह को जमानत मिल चुकी है.

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