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जिला प्राधिकार स्वयं और प्रशासन के सहयोग से कोरोना संक्रमित मरीज को हर संभव सहायता देने का करें प्रयास - justice dinesh kumar singh

मधुबनी जिले के केंद्रीय काराकर्मियों और कैदियों को कोरोना संक्रमित पाए जाने पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने राज्य के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गणों को निर्देश दिया कि जिला प्राधिकार स्वयं और प्रशासन के सहयोग से हरसंभव सहायता देने का प्रयास करें.

पटना
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Published : Jul 14, 2020, 6:53 AM IST

पटना: बिहार राज्य के मधुबनी जिले के केंद्रीय काराकर्मियों और कैदियों को कोरोना संक्रमित पाया गया है. इस घटना का संज्ञान लेते हुए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने राज्य के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गणों को निर्देश दिया कि जिला प्राधिकार स्वयं और प्रशासन के सहयोग से हरसंभव सहायता देने का प्रयास करें.

पूरी रिपोर्ट 2 दिनों के भीतर करें पेश
जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले के केंद्रीय कारा पर्यवेक्षण गृह और बालक-बालिका गृह में इस संक्रमण के प्रसार पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया जाए. साथ ही जस्टिस सिंह ने जिला प्राधिकार के सचिव गणों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे संबंधित जिले के कारा और अन्य गृहों में रह रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य, चिकित्सा और वर्तमान स्थिति की पूरी रिपोर्ट 2 दिनों के भीतर प्राधिकार के समक्ष पेश करें.

पटना: बिहार राज्य के मधुबनी जिले के केंद्रीय काराकर्मियों और कैदियों को कोरोना संक्रमित पाया गया है. इस घटना का संज्ञान लेते हुए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने राज्य के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गणों को निर्देश दिया कि जिला प्राधिकार स्वयं और प्रशासन के सहयोग से हरसंभव सहायता देने का प्रयास करें.

पूरी रिपोर्ट 2 दिनों के भीतर करें पेश
जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले के केंद्रीय कारा पर्यवेक्षण गृह और बालक-बालिका गृह में इस संक्रमण के प्रसार पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया जाए. साथ ही जस्टिस सिंह ने जिला प्राधिकार के सचिव गणों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे संबंधित जिले के कारा और अन्य गृहों में रह रहे व्यक्तियों के स्वास्थ्य, चिकित्सा और वर्तमान स्थिति की पूरी रिपोर्ट 2 दिनों के भीतर प्राधिकार के समक्ष पेश करें.

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