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लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है. बता दें कि राज्य सरकार के जवाब पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अदालत ने उन्हें फिर से विस्तृत और बिंदुवार जवाब पेश करने को कहा था.

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Published : Mar 4, 2021, 11:01 PM IST

Updated : Mar 5, 2021, 1:42 AM IST

लालू यादव
लालू यादव

रांची/पटना: इलाज के नाम पर रिम्स में भर्ती होने पर उस दौरान किन-किन से लालू प्रसाद मिले? जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ है या नहीं? इस बिंदु पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को बहस होगी. चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया है. इस बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है.

देखें रिपोर्ट

इसे भी पढ़ें- रांची में लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में टली सुनवाई, 5 मार्च को अगली सुनवाई

लालू प्रसाद पर जेल में रहते हुए जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप है. मीडिया में भी जेल मैनुअल का धड़ल्ले से उल्लंघन की बातें आ रही थी. लालू प्रसाद की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से यह मामला अदालत में उठाया गया था. उसके बाद अदालत ने उस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था. पूर्व में राज्य सरकार की ओर से आधा अधूरा जवाब दिया गया था. जिस पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें फिर से विस्तृत और बिंदुवार जवाब पेश करने को कहा था. उसी आलोक में जवाब पेश किया गया है.

रांची/पटना: इलाज के नाम पर रिम्स में भर्ती होने पर उस दौरान किन-किन से लालू प्रसाद मिले? जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ है या नहीं? इस बिंदु पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को बहस होगी. चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया है. इस बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है.

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लालू प्रसाद पर जेल में रहते हुए जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप है. मीडिया में भी जेल मैनुअल का धड़ल्ले से उल्लंघन की बातें आ रही थी. लालू प्रसाद की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से यह मामला अदालत में उठाया गया था. उसके बाद अदालत ने उस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था. पूर्व में राज्य सरकार की ओर से आधा अधूरा जवाब दिया गया था. जिस पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें फिर से विस्तृत और बिंदुवार जवाब पेश करने को कहा था. उसी आलोक में जवाब पेश किया गया है.

Last Updated : Mar 5, 2021, 1:42 AM IST
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