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नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर, बिहटा में नए बस स्टैंड निर्माण के लिए 217 करोड़ मंजूर

नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. पढ़ें पूरी खबर...

नीतीश कुमार
नीतीश कुमार
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Published : Nov 23, 2021, 6:38 PM IST

Updated : Nov 23, 2021, 8:20 PM IST

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म (CM Nitish cabinet Meeting) हो गई है. इस मीटिंग में 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है.

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डीजल पर वैट की दर को 19 प्रतिशत के घटाकर 16.37 प्रतिशत या 12.33 रूपये प्रति लीटर, जो भी उच्चतर हो और पेट्रोल पर वैट की दर को 26 प्रतिशत के घठनाकर 23.58 प्रतिशत या 16.65 रुपये प्रति लीटर, जो भी उच्चतर हो, करने पर स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह बिहार में लागू हो चुका है.

नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर

इस बैठक में बिहटा अंचल के कन्हौली में प्रस्तावित नए बस स्टैंड निर्माण के लिए कुल 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 217 करोड़ 46 लाख 40 हजार (21746.40 लाख ) रुपये की स्वीकृति दी गई है. वहीं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत बजट के आलोक में केन्द्रांश मद की राशि विमुक्त होने की प्रत्याशा में राज्यांश मद में कुल 1898.86 लाख की राशि को स्वीकृति दी गयी है. सहरसा के तत्कालीन मद्यनिषेध अधीक्षक को बर्खास्त किया गया है.

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इसके साथ हीअनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर से 18 करोड़ 98 लाख रुपए के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है. वहीं, सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले पदाधिकारी और कर्मचारी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होते हैं, उनके निजी वाहन के स्थानांतरण में होने वाली कठिनाई को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से नियमावली में संशोधन किया गया है. जिसे बिहार में 26-8-2021 से लागू किया गया है. इसके तहत बीएच सीरीज को बिहार यथास्थिति लागू करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1994 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है.

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य जैव विविधता परिषद में गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति के कार्यकाल का परामर्शी समिति के कार्य अवधि तक विस्तार की स्वीकृति दी गई है. मद्य निषेध विभाग सहरसा के तत्कालीन अधीक्षक मोहम्मद अशरफ जमाल को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है.

इसे भी पढ़ें- लग्जरी कार में तहखाना... खचाखच भरी थी अंग्रेजी शराब, तस्करी का नायाब तरीका देख दंग रह गए अधिकारी

बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के लिये पदाधिकारियों और कर्मचारियों के कुल 32 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. मुजफ्फरपुर इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी में 12 शैक्षणिक पदों 8 गैर शैक्षणिक पदों कुल 20 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. गांधी स्मृति संग्रहालय पटना को कार्पस फंड के लिए तीन करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के लिए स्वीकृति दी गई है.

पंचम और छठे वेतनमान वाले सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और परिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने की भी स्वीकृति दी गई है. राज्य में 102 एंबुलेंस सेवा की क्षमता और 1000 करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है.

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पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म (CM Nitish cabinet Meeting) हो गई है. इस मीटिंग में 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है.

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डीजल पर वैट की दर को 19 प्रतिशत के घटाकर 16.37 प्रतिशत या 12.33 रूपये प्रति लीटर, जो भी उच्चतर हो और पेट्रोल पर वैट की दर को 26 प्रतिशत के घठनाकर 23.58 प्रतिशत या 16.65 रुपये प्रति लीटर, जो भी उच्चतर हो, करने पर स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह बिहार में लागू हो चुका है.

नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर

इस बैठक में बिहटा अंचल के कन्हौली में प्रस्तावित नए बस स्टैंड निर्माण के लिए कुल 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए 217 करोड़ 46 लाख 40 हजार (21746.40 लाख ) रुपये की स्वीकृति दी गई है. वहीं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत बजट के आलोक में केन्द्रांश मद की राशि विमुक्त होने की प्रत्याशा में राज्यांश मद में कुल 1898.86 लाख की राशि को स्वीकृति दी गयी है. सहरसा के तत्कालीन मद्यनिषेध अधीक्षक को बर्खास्त किया गया है.

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इसके साथ हीअनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर से 18 करोड़ 98 लाख रुपए के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है. वहीं, सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले पदाधिकारी और कर्मचारी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होते हैं, उनके निजी वाहन के स्थानांतरण में होने वाली कठिनाई को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से नियमावली में संशोधन किया गया है. जिसे बिहार में 26-8-2021 से लागू किया गया है. इसके तहत बीएच सीरीज को बिहार यथास्थिति लागू करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1994 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है.

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य जैव विविधता परिषद में गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति के कार्यकाल का परामर्शी समिति के कार्य अवधि तक विस्तार की स्वीकृति दी गई है. मद्य निषेध विभाग सहरसा के तत्कालीन अधीक्षक मोहम्मद अशरफ जमाल को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है.

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बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के लिये पदाधिकारियों और कर्मचारियों के कुल 32 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. मुजफ्फरपुर इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी में 12 शैक्षणिक पदों 8 गैर शैक्षणिक पदों कुल 20 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. गांधी स्मृति संग्रहालय पटना को कार्पस फंड के लिए तीन करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के लिए स्वीकृति दी गई है.

पंचम और छठे वेतनमान वाले सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और परिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने की भी स्वीकृति दी गई है. राज्य में 102 एंबुलेंस सेवा की क्षमता और 1000 करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है.

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Last Updated : Nov 23, 2021, 8:20 PM IST
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