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केन्द्र की चिट्ठी- राज्य के तमाम आवश्यक सेवाओं पर बिहार सरकार को 30 जून तक के लिए विशेष छूट - home secretary issued a letter to the chief secretary of bihar

गृह सचिव अजय भल्ला ने बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार को चिट्ठी में लिखा है कि राज्य में उत्पादन, ट्रांसपोर्ट, खाद्य सामग्री और मेडिकल से जुड़ी हुए तमाम चीजों को राज्य अपने अस्तर से रेगुलेट कर सकेगी.

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Published : Apr 10, 2020, 4:33 PM IST

पटनाः कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के बाद 21 दिन का लॉक डाउन का समय बढ़ना तय माना जा रहा है. इसका संकेत केंद्र सरकार के गृह सचिव के एक चिट्ठी में साफ दिख रहा है. गृह सचिव ने बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार के नाम एक पत्र जारी की है. जिसमें राज्य के तमाम आवश्यक सेवाओं पर बिहार सरकार को 30 जून तक के लिए विशेष छूट दी है.

देखे पूरी रिपोर्ट

गृह सचिव ने जारी की बिहार के मुख्य सचिव के नाम एक पत्र
ईटीवी भारत को मिली चिट्ठी में यह स्पष्ट है कि 30 जून तक राज्य की सरकार तमाम आवश्यक सेवाओं को लेकर सभी तरह के फैसले स्वयं ले सकेगी. इसके पूर्व आवश्यक सेवाओं से जुड़े किसी भी तरह के निर्णय के लिए राज्य की सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती थी. लेकिन शायद लॉक डाउन की अवधि बढ़ने का निर्णय ले लिया गया है. जिसके बाद केंद्र सरकार ने कई तैयारियां शुरू कर दी है.

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बिहार के मुख्य सचिव के नाम जारी पत्र

केंद्र सरकार ने कई तैयारियां शुरू की
गृह सचिव अजय भल्ला ने बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार को पत्र में लिखा है कि राज्य में उत्पादन, ट्रांसपोर्ट, खाद्य सामग्री और मेडिकल से जुड़ी हुए तमाम चीजों को राज्य अपने अस्तर से रेगुलेट कर सकेगी. राज्य सरकार को यह अधिकार अधिनियम धारा 1955 के आधार पर दिया गया है. धारा 1955 में केंद्र सरकार की ओर से राहत दी जा रही है. जिसमें राज्य सरकार खुद आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं को लेकर कई तरह का निर्णय ले सकती है. इसमें व्यापार, मूल्य में वृद्धि ,कालाबाजारी और आवश्यक सेवाएं जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार 30 जून तक खुद निर्णय ले सकेगी.

पटनाः कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के बाद 21 दिन का लॉक डाउन का समय बढ़ना तय माना जा रहा है. इसका संकेत केंद्र सरकार के गृह सचिव के एक चिट्ठी में साफ दिख रहा है. गृह सचिव ने बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार के नाम एक पत्र जारी की है. जिसमें राज्य के तमाम आवश्यक सेवाओं पर बिहार सरकार को 30 जून तक के लिए विशेष छूट दी है.

देखे पूरी रिपोर्ट

गृह सचिव ने जारी की बिहार के मुख्य सचिव के नाम एक पत्र
ईटीवी भारत को मिली चिट्ठी में यह स्पष्ट है कि 30 जून तक राज्य की सरकार तमाम आवश्यक सेवाओं को लेकर सभी तरह के फैसले स्वयं ले सकेगी. इसके पूर्व आवश्यक सेवाओं से जुड़े किसी भी तरह के निर्णय के लिए राज्य की सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती थी. लेकिन शायद लॉक डाउन की अवधि बढ़ने का निर्णय ले लिया गया है. जिसके बाद केंद्र सरकार ने कई तैयारियां शुरू कर दी है.

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बिहार के मुख्य सचिव के नाम जारी पत्र

केंद्र सरकार ने कई तैयारियां शुरू की
गृह सचिव अजय भल्ला ने बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार को पत्र में लिखा है कि राज्य में उत्पादन, ट्रांसपोर्ट, खाद्य सामग्री और मेडिकल से जुड़ी हुए तमाम चीजों को राज्य अपने अस्तर से रेगुलेट कर सकेगी. राज्य सरकार को यह अधिकार अधिनियम धारा 1955 के आधार पर दिया गया है. धारा 1955 में केंद्र सरकार की ओर से राहत दी जा रही है. जिसमें राज्य सरकार खुद आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं को लेकर कई तरह का निर्णय ले सकती है. इसमें व्यापार, मूल्य में वृद्धि ,कालाबाजारी और आवश्यक सेवाएं जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार 30 जून तक खुद निर्णय ले सकेगी.

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