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HC का बड़ा फैसला- वैध कागजात के साथ प्रदेश से गुजर सकती है शराब लदी गाड़ियां - bihar news

सीटीआई प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद आदेश दिया है कि जब्त किये गये वाहन को फैसले की कापी मिलने के 72 घंटे के भीतर वाहन को छोड़ना पड़ेगा

पटना हई कोर्ट
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Published : May 21, 2019, 2:52 PM IST

पटना: हाईकोर्ट ने शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला दिया है. बिहार से होकर दूसरे राज्य शराब ले जानेवाली गाड़ियों को राहत दी है. कोर्ट ने वैध कागजात के साथ शराब लदी दूसरे राज्य जानेवाली गाड़ियों से छेड़छाड़ नहीं करने की चेतावनी दी है.

सीटीआई प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि जब्त किये गये वाहन को फैसले की कापी मिलने के 72 घंटे के भीतर वाहन को छोड़ना पड़ेगा. यह आदेश किशनगंज जिला प्रशासन को लेकर हुई सुनवाई के बाद दिया गया है.

हाईकोर्ट की चेतावनी
हाईकोर्ट की ओर से यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया तो 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. कोर्ट ने इस बात को भी गम्भीरता से लेते हुए कहा कि डिजिटल लॉक लगाने के लिए जो नियम हैं. उन्हें अबतक अधिसूचित नहीं किया गया है. कोर्ट ने याचिका को स्वीकृत करते हुए याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी.

पटना: हाईकोर्ट ने शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला दिया है. बिहार से होकर दूसरे राज्य शराब ले जानेवाली गाड़ियों को राहत दी है. कोर्ट ने वैध कागजात के साथ शराब लदी दूसरे राज्य जानेवाली गाड़ियों से छेड़छाड़ नहीं करने की चेतावनी दी है.

सीटीआई प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि जब्त किये गये वाहन को फैसले की कापी मिलने के 72 घंटे के भीतर वाहन को छोड़ना पड़ेगा. यह आदेश किशनगंज जिला प्रशासन को लेकर हुई सुनवाई के बाद दिया गया है.

हाईकोर्ट की चेतावनी
हाईकोर्ट की ओर से यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया तो 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. कोर्ट ने इस बात को भी गम्भीरता से लेते हुए कहा कि डिजिटल लॉक लगाने के लिए जो नियम हैं. उन्हें अबतक अधिसूचित नहीं किया गया है. कोर्ट ने याचिका को स्वीकृत करते हुए याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी.

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HIGHCOURT


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