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पेयजल संकट को लेकर HC ने भी जताई चिंता, सरकार से पूछा- जल संरक्षण की क्या है योजना?

कोर्ट ने कहा कि जल का संरक्षण करने के लिए जरूरी है कि वॉटर हार्वेस्टिंग के तकनीक को आम जनता को बताया जाए. कुएं, तालाब, झील और अन्य जल स्रोत बहुत तेजी से समाप्त हो रहे हैं. इस पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने की आवश्यक्ता है.

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Published : Sep 20, 2019, 10:23 PM IST

हाईकोर्ट

पटना: पूरी दुनिया में पेयजल का संकट गहराता जा रहा है. इस क्रम में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से वॉटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण को लेकर जवाब-तलब किया है. कोर्ट ने पूछा कि राज्य की सरकार जल संरक्षण और वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या कार्रवाई कर रही है.

जल की बर्बादी को रोकने की जरूरत
इस जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. जिसमें जस्टिस ने कहा कि दुनिया में पेयजल का संकट गहराता जा रहा है. इसके लिए यह जरूरी है कि जल की बर्बादी को रोका जाए.

  • पटना: AIMS में घुसा बारिश का पानी, बेसमेंट में 5 फीट से ज्यादा जलजमावhttps://t.co/InSRGPYo4v

    — ETV Bharat Bihar (@etvbharatbihar) September 18, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

17 अक्टूबर को अगली सुनवाई
कोर्ट ने कहा कि जल का संरक्षण करने के लिए जरूरी है कि वॉटर हार्वेस्टिंग के तकनीक को आम जनता को बताया जाए. कुएं, तालाब, झील और अन्य जल स्रोत बहुत तेजी से समाप्त हो रहे हैं. इस पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने की आवश्यक्ता है. जिससे भविष्य में आने वाले जल संकट को रोका जा सके. हालांकि इस मामले पर अगली सुनवाई 17अक्टूबर को होगी.

पटना: पूरी दुनिया में पेयजल का संकट गहराता जा रहा है. इस क्रम में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से वॉटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण को लेकर जवाब-तलब किया है. कोर्ट ने पूछा कि राज्य की सरकार जल संरक्षण और वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या कार्रवाई कर रही है.

जल की बर्बादी को रोकने की जरूरत
इस जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. जिसमें जस्टिस ने कहा कि दुनिया में पेयजल का संकट गहराता जा रहा है. इसके लिए यह जरूरी है कि जल की बर्बादी को रोका जाए.

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17 अक्टूबर को अगली सुनवाई
कोर्ट ने कहा कि जल का संरक्षण करने के लिए जरूरी है कि वॉटर हार्वेस्टिंग के तकनीक को आम जनता को बताया जाए. कुएं, तालाब, झील और अन्य जल स्रोत बहुत तेजी से समाप्त हो रहे हैं. इस पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने की आवश्यक्ता है. जिससे भविष्य में आने वाले जल संकट को रोका जा सके. हालांकि इस मामले पर अगली सुनवाई 17अक्टूबर को होगी.

[20/09, 17:35] Anand Verma: राज्य में वॉटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण मामलें पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई 17अक्टूबर तक के लिए टली।इस जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ सुनवाई कर रही हैं।कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछ कि राज्य में जल संरक्षण और वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है।पूरी दुनिया में पेय जल का संकट गहराता जा रहा हैं।इसके लिए यह जरूरी हैं कि जहाँ जल की बर्बादी को रोका जाए,वहीं वॉटर हार्वेस्टिंग के तकनीक को भी आम जनता को बताया जाये।कुएँ,तालाब,झील और अन्य जल स्रोत बहुत तेजी से समाप्त हो रहे हैं ।इस पर युध्द स्तर पर कार्रवाई करने की आवश्कता है,ताकि भविष्य में आने वाले जल संकट से निबटा जा सके ।इस मामलें पर अगली सुनवाई 17अक्टूबर को होगी।
[20/09, 17:36] Anand Verma: Slug. Water harvesting.
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