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Patna High Court News : MLA फ्लैट का काम करने वाली एजेंसी को नोटिस. .ठेका लेने को लेकर दायर हुई थी याचिका - ईटीवी भारत न्यूज

पटना हाईकोर्ट में एमएलए फ्लैट का बचे काम कराने को लेकर दिये गए ठेका के विरुद्ध अन्य कंपनी की ओर से याचिका दायर की गई थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए ठेका लेने वाली कंपनी को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. पढ़ें पूरी खबर..

पटना हाईकोर्ट
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Published : Aug 8, 2023, 9:08 PM IST

पटना : बिहार के पटना हाईकोर्ट ने एमएलए फ्लैट के बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 378 करोड़ रुपये का ठेका लेने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी की रिट याचिका पर सुनवाई करती हुए ऐसा निर्देश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिट याचिका के अंतिम आदेश पर ठेका का काम करने का आदेश निर्भर करेगा. यह याचिका एक अन्य कंपनी की ओर से दायर की गई थी.

ये भी पढ़ें : Patna High Court: टेंडर की शर्तें पूरी नहीं होने के बावजूद दिया था ठेका, अब बिहार वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन पर लगा जुर्माना

काम लेने वाली कंपनी को रखना पड़ेगा अपना पक्ष : याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एमएलए फ्लैट के बचे हुए काम को पूरा करने के लिये 378 करोड़ रुपये का ठेका निविदा जारी किया गया. उनका कहना था कि निविदा शर्तों को पूरा नहीं करने के बावजूद शांति बीबीसीपीएल कम्पनी को ठेका दे दिया गया. जबकि आवेदक कम्पनी को सभी शर्तों को पूरा करने के बावजूद ठेका नहीं दिया गया. फिलहाल कोर्ट ने ठेका कंपनी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.

अगली सुनवाई 5 सितंबर तय :एमएलए फ्लैट के बचे हुए काम को पूरा करने का काम लेने वाली कंपनी को नोटिस जारी करते हुए यह भी कहा है कि ठेका आदेश इस रिट याचिका के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा. कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तिथि 5 सितंबर 2023 तय की गयी है. ऐसे में अब ठेका कंपनी को कोर्ट के निर्देश के अनुसार अपना पक्ष रखना है. उसके बाद जो सुनवाई होगी. उस पर ही आगे का फैसला निर्भर करेगा.

पटना : बिहार के पटना हाईकोर्ट ने एमएलए फ्लैट के बचे हुए काम को पूरा करने के लिए 378 करोड़ रुपये का ठेका लेने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी की रिट याचिका पर सुनवाई करती हुए ऐसा निर्देश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिट याचिका के अंतिम आदेश पर ठेका का काम करने का आदेश निर्भर करेगा. यह याचिका एक अन्य कंपनी की ओर से दायर की गई थी.

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काम लेने वाली कंपनी को रखना पड़ेगा अपना पक्ष : याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एमएलए फ्लैट के बचे हुए काम को पूरा करने के लिये 378 करोड़ रुपये का ठेका निविदा जारी किया गया. उनका कहना था कि निविदा शर्तों को पूरा नहीं करने के बावजूद शांति बीबीसीपीएल कम्पनी को ठेका दे दिया गया. जबकि आवेदक कम्पनी को सभी शर्तों को पूरा करने के बावजूद ठेका नहीं दिया गया. फिलहाल कोर्ट ने ठेका कंपनी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.

अगली सुनवाई 5 सितंबर तय :एमएलए फ्लैट के बचे हुए काम को पूरा करने का काम लेने वाली कंपनी को नोटिस जारी करते हुए यह भी कहा है कि ठेका आदेश इस रिट याचिका के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा. कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तिथि 5 सितंबर 2023 तय की गयी है. ऐसे में अब ठेका कंपनी को कोर्ट के निर्देश के अनुसार अपना पक्ष रखना है. उसके बाद जो सुनवाई होगी. उस पर ही आगे का फैसला निर्भर करेगा.

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