पटना: हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी की गंभीरता से बढ़ते मामलों पर सुनवाई की. पटना हाईकोर्ट में जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा पेश हलफनामे पर कड़ी नाराजगी जताते हुए असंतोष जताया.
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ऑक्सीजन समेत इलाज की क्या व्यवस्था
राज्य सरकार ने कोरोना संकट को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में हलफनामा दायर किया. वहीं, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस हलफनामे पर असंतोष जताते हुए नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि पटना समेत राज्य के अन्य जगहों में ऑक्सीजन सिलेंडर समेत मरीजों इलाज के लिए क्या व्यवस्था है.
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केंद्र से अगली सुनवाई में मांगा जवाब
बुधवार को कोर्ट में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं एआईआईएमएस के निर्देशक ने एनएमसीएच पटना के हालात का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत किया. वहीं, हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को ये बताने को कहा कि बिहार के कोटे में कितने ऑक्सीजन सिलिंडर उपलब्ध कराए गए हैं, इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी.