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Patna High Court: कानूनी पेच में फंसे कानून मंत्री, उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर जारी रहेगी सुनवाई

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Published : May 15, 2023, 5:35 PM IST

बिहार सरकार के मंत्री शमीम अहमद के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में दायर इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई जारी रहेगी. शमीम अहमद के खिलाफ जदयू नेता श्याम बिहारी प्रसाद ने इलेक्शन पिटीशन दायर की थी. इसी को खारिज करने की मांग कानून मंत्री ने की थी. अदालत ने शमीम अहमद की मांग को खारिज कर दिया.

शमीम अहमद
शमीम अहमद

पटनाः राज्य सरकार के कानून मंत्री शमीम अहमद कानूनी दांव पेच में फंसते नजर आ रहे हैं. उन्होंने हाईकोर्ट में अपने विरुद्ध दायर एक याचिका को खारिज करने के लिये याचिका दायर की थी. कोर्ट ने उस पीटिशन को खारिज कर दिया. अब उनके विरुद्ध पटना हाई कोर्ट में दायर जदयू नेता श्याम बिहारी प्रसाद की चुनाव अर्जी पर सुनवाई जारी रहेगी. जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय जदयू नेता श्याम बिहारी प्रसाद की चुनाव याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं.

इसे भी पढ़ेंः Patna High Court: अन्नी अभिषेक रेड्डी ने हाइकोर्ट के जज के रूप में ली शपथ, पहली बार राजभवन में हुआ समारोह

कोर्ट की कार्यवाही में क्या हुआः कानून मंत्री शमीम अहमद ने श्याम बिहारी प्रसाद की याचिका को रद्द करने के लिए अंतरिम याचिका दायर की थी. अंतरिम याचिका में कहा गया था कि इस याचिका में कारण नहीं बताया गया है. आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने के वक्त मंत्री शमीम अहमद के विरुद्ध दो आपराधिक मुकदमें लंबित थे, जिसकी जानकारी उन्होंने अपनी राजनैतिक दल यानी आरजेडी को दी है. इसमें रक्सौल थाना कांड से जुड़े हुए मुकदमे में फाइनल फॉर्म दाखिल किया गया है, जिसे कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया. इस मामले में मुद्दों को तय करने पर सुनवाई आगामी 18 मई,2023 को की जाएगी.

क्या है मामलाः 2020 के विधानसभा चुनाव में नरकटिया के आरजेडी प्रत्याशी शमीम अहमद ने कथित रूप से शपथ पत्र में गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ा था. वे चुनाव जीत गये. उसके बाद आरजेडी विधायक के ऊपर गलत सूचना देकर चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुए जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी श्याम बिहारी प्रसाद ने अदालत में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने जदयू नेता की चुनाव याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था.

पटनाः राज्य सरकार के कानून मंत्री शमीम अहमद कानूनी दांव पेच में फंसते नजर आ रहे हैं. उन्होंने हाईकोर्ट में अपने विरुद्ध दायर एक याचिका को खारिज करने के लिये याचिका दायर की थी. कोर्ट ने उस पीटिशन को खारिज कर दिया. अब उनके विरुद्ध पटना हाई कोर्ट में दायर जदयू नेता श्याम बिहारी प्रसाद की चुनाव अर्जी पर सुनवाई जारी रहेगी. जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय जदयू नेता श्याम बिहारी प्रसाद की चुनाव याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं.

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कोर्ट की कार्यवाही में क्या हुआः कानून मंत्री शमीम अहमद ने श्याम बिहारी प्रसाद की याचिका को रद्द करने के लिए अंतरिम याचिका दायर की थी. अंतरिम याचिका में कहा गया था कि इस याचिका में कारण नहीं बताया गया है. आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने के वक्त मंत्री शमीम अहमद के विरुद्ध दो आपराधिक मुकदमें लंबित थे, जिसकी जानकारी उन्होंने अपनी राजनैतिक दल यानी आरजेडी को दी है. इसमें रक्सौल थाना कांड से जुड़े हुए मुकदमे में फाइनल फॉर्म दाखिल किया गया है, जिसे कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया. इस मामले में मुद्दों को तय करने पर सुनवाई आगामी 18 मई,2023 को की जाएगी.

क्या है मामलाः 2020 के विधानसभा चुनाव में नरकटिया के आरजेडी प्रत्याशी शमीम अहमद ने कथित रूप से शपथ पत्र में गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ा था. वे चुनाव जीत गये. उसके बाद आरजेडी विधायक के ऊपर गलत सूचना देकर चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुए जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी श्याम बिहारी प्रसाद ने अदालत में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने जदयू नेता की चुनाव याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था.

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