पटना: कोरोना संकट के चलते राज्य के अदालतों का कामकाज प्रभावित है. इसके चलते बड़ी संख्या में जमानत याचिका और रिमांड संबंधी मामले अटके हुए हैं. इस संकट के समाधान के लिए पटना हाईकोर्ट प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया है.
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अतिआवश्यक मामलों की होगी सुनवाई
नोटिस में बिहार के सभी जिला एवम् सत्र न्यायाधीशों को सूचित किया गया है कि सभी न्यायालयों में अतिआवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा सकती है. इनमें रिमांड, जमानत याचिका आदि मामले शामिल होंगे. हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी नोटिस में यह साफ कर दिया गया है कि अब अतिआवश्यक जमानत संबंधित याचिकाओं की सुनवाई भी जिला एवम् सत्र न्यायालयों द्वारा की जा सकेगी.
बंद है फिजिकल सुनवाई
गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते अदालतों में फिजिकल सुनवाई बंद है. पटना हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही है. पटना हाईकोर्ट में 24 मई से 20 जून तक एक माह गर्मी की छुट्टी रहेगी.
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