ETV Bharat / state

पूर्व एसपी आदित्य कुमार के मामले में सुनवाई टली, 25 नवंबर को अगली तारीख - Hearing is going on in Patna Civil Court

पूर्व एसपी आदित्य कुमार मामले में पटना सिविल कोर्ट (Hearing postponed in Patna Civil Court) में चल रही सुनवाई आज टल गई. कोर्ट ने मामले में केस डायरी की मांग की है. अब अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी. पढ़ें पूरी खबर..

आईपीएस आदित्य कुमार के मामले में सुनवाई टली
आईपीएस आदित्य कुमार के मामले में सुनवाई टली
author img

By

Published : Nov 18, 2022, 3:09 PM IST

पटनाः बिहार की राजधानी पटना में आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार (IPS officer Aditya Kumar) मामले में सुनवाई टल गई. पटना सिविल कोर्ट में आदित्य कुमार पर चल रही सुनवाई के दौरान केस डायरी नहीं आने पर 25 नवंबर को अगली सुनवाई होगी. पूर्व एसपी आदित्य कुमार के अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट से जल्द से जल्द डायरी मंगाकर सुनवाई करने का अनुरोध किया.

ये भी पढ़ें- इस नटवरलाल से SP-DIG तो छोड़िए.. DGP भी खा गए गच्चा, जानिए श्री 420 की इनसाइड स्टोरी

अब 25 को सुनवाईः गौरतलब हो कि, गया के पूर्व एसपी आदित्य कुमार (Absconding IPS Aditya Kumar) के एंटी सिपेट्री बेल पर सुनवाई करते हुए पटना सिविल कोर्ट ने EoU से केस डायरी तलब किया था. डिस्ट्रिक जज के कोर्ट ने 18 नवंबर को तय की थी. इसी मामले में आज भी केस डायरी उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण अब सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर कर दी गई है. पूर्व आईपीएस लगभग 1 महीने से फरार चल रहे आईपीएस अधिकारी को बिहार पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है. वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी से बचने के लिए आदित्य कुमार ने अपने वकील के माध्यम से एंटी सिपेट्री बेल के लिए पिटिशन अप्लाई किया था जिसपर आज अदालत में सुनवाई हुई है. कोर्ट को डायरी मिलने के बाद ही आगे होगी करवाई आगे बढ़ेगी.

15 अक्टूबर EoU ने दर्ज किया था FIR: मिल रही जानकारी के अनुसार खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए निलंबित और फरार आईपीएस आदित्य कुमार ने पटना हाई कोर्ट के एसडी संजय को अपना वकील रखा है. वहीं वह बिहार के बड़े वकीलों में से एक हैं. इनके द्वारा ही बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पास पिटीशन फाइल किया गया था. आपको बता दें कि चीफ जस्टिस के नाम पर कॉल करने के मामले में 15 अक्टूबर को आर्थिक अपराध इकाई ने एफआईआर दर्ज किया था.

27 दिनों से चल रहा फरार: एफआईआर दर्ज होते ही उन्हें निलंबित किया गया और तब से वह फरार चल रहे हैं. पिछले 27 दिनों में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. दरअसल मिल रही जानकारी के अनुसार एंटी सिपेट्री बेल पिटिशन के जरिए आदित्य कुमार के वकीलों ने कुछ मुख्य बातों को आधार बनाया है. इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गया के फतेहपुर थाना में दर्ज जिस शराब कांड को खत्म कराने के लिए चीफ जस्टिस के नाम पर डीजीपी को कॉल किया जाने की बात कही गई है उस केस में 8 अगस्त को आदित्य कुमार को एंटी सिपेट्री बेल मिल चुकी है. जिस वजह से आदित्य कुमार पर कोई केस नहीं बनता.

पटनाः बिहार की राजधानी पटना में आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार (IPS officer Aditya Kumar) मामले में सुनवाई टल गई. पटना सिविल कोर्ट में आदित्य कुमार पर चल रही सुनवाई के दौरान केस डायरी नहीं आने पर 25 नवंबर को अगली सुनवाई होगी. पूर्व एसपी आदित्य कुमार के अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट से जल्द से जल्द डायरी मंगाकर सुनवाई करने का अनुरोध किया.

ये भी पढ़ें- इस नटवरलाल से SP-DIG तो छोड़िए.. DGP भी खा गए गच्चा, जानिए श्री 420 की इनसाइड स्टोरी

अब 25 को सुनवाईः गौरतलब हो कि, गया के पूर्व एसपी आदित्य कुमार (Absconding IPS Aditya Kumar) के एंटी सिपेट्री बेल पर सुनवाई करते हुए पटना सिविल कोर्ट ने EoU से केस डायरी तलब किया था. डिस्ट्रिक जज के कोर्ट ने 18 नवंबर को तय की थी. इसी मामले में आज भी केस डायरी उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण अब सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर कर दी गई है. पूर्व आईपीएस लगभग 1 महीने से फरार चल रहे आईपीएस अधिकारी को बिहार पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है. वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी से बचने के लिए आदित्य कुमार ने अपने वकील के माध्यम से एंटी सिपेट्री बेल के लिए पिटिशन अप्लाई किया था जिसपर आज अदालत में सुनवाई हुई है. कोर्ट को डायरी मिलने के बाद ही आगे होगी करवाई आगे बढ़ेगी.

15 अक्टूबर EoU ने दर्ज किया था FIR: मिल रही जानकारी के अनुसार खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए निलंबित और फरार आईपीएस आदित्य कुमार ने पटना हाई कोर्ट के एसडी संजय को अपना वकील रखा है. वहीं वह बिहार के बड़े वकीलों में से एक हैं. इनके द्वारा ही बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पास पिटीशन फाइल किया गया था. आपको बता दें कि चीफ जस्टिस के नाम पर कॉल करने के मामले में 15 अक्टूबर को आर्थिक अपराध इकाई ने एफआईआर दर्ज किया था.

27 दिनों से चल रहा फरार: एफआईआर दर्ज होते ही उन्हें निलंबित किया गया और तब से वह फरार चल रहे हैं. पिछले 27 दिनों में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. दरअसल मिल रही जानकारी के अनुसार एंटी सिपेट्री बेल पिटिशन के जरिए आदित्य कुमार के वकीलों ने कुछ मुख्य बातों को आधार बनाया है. इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गया के फतेहपुर थाना में दर्ज जिस शराब कांड को खत्म कराने के लिए चीफ जस्टिस के नाम पर डीजीपी को कॉल किया जाने की बात कही गई है उस केस में 8 अगस्त को आदित्य कुमार को एंटी सिपेट्री बेल मिल चुकी है. जिस वजह से आदित्य कुमार पर कोई केस नहीं बनता.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.