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पटना हाईकोर्ट में मुजफ्फरपुर बलात्कार मामले में सुनवाई, एसएसपी से जवाब तलब

Patna High Court में मुजफ्फरपुर में हुए बलात्कार मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट में बताया गया कि मामले में तीन अभियुक्त अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं. जिस पर कोर्ट ने मुजफ्फरपुर एसएसपी से जवाब तलब किया है. इस मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी.

पटना हाईकोर्ट में सुनवाई
पटना हाईकोर्ट में सुनवाई
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Published : Sep 23, 2022, 6:34 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बलात्कारियों को अब तक गिरफ्तार नहीं करने के मामले में मजुफ्फरपुर एसएसपी जयंतकांत से जवाब तलब किया है. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद (Justice Rajiv Ranjan Prasad) की कोर्ट ने इस मामले को लेकर सरोज कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. मामला मुजफ्फरपुर थाना कांड संख्या 258/22 से संबंधित है. इसमें धारा 363, 364, 376, 302, 328 और पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 व 8 में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए प्राथमिकी दायर की गई थी.

यह भी पढ़ें: पटना हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रही भिखारिन को मिला संदेह का फायदा, अदालत ने किया बरी

नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग: कोर्ट ने मृतका निर्भया कुमारी (काल्पनिक नाम) के परिजन द्वारा याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया है. ये याचिका अधिवक्ता ओम प्रकाश ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर की थी. उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया गया है कि केस में नामजद अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो केस को किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाया जाए. इस केस में काम नहीं कर रहे पुलिस पदाधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही चलाया जाए.

बीते 26 अप्रैल को हुई थी दुष्कर्म की घटना: अधिवक्ता ओमप्रकाश ने बताया कि इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए हाइकोर्ट से आग्रह किया गया था. घटना दिनांक 26 अप्रैल, 2022 की है. जब याचिकाकर्ता की पुत्री अपने घर से बाहर गयी थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों ने अपनी पुत्री को बहुत खोजबीन किया, परन्तु वह नहीं मिली.उसी दिन रात्रि 12.47 बजे एक कॉल आया. जिसमें याचिकाकर्ता की पुत्री की आवाज सुनाई दी और वह दर्द से कराह रही थी.

इसके बाद फोन कट गया और फिर प्रयास करने पर मोबाइल बंद मिला. सुबह में ग्रामीण ने बताया कि याचिकाकर्ता की पुत्री की बॉडी पोखर में पड़ी हुई है. इसके बाद परिजन घटनास्थल पर जाने के क्रम में देखे कि गांव के ही मोहम्मद वसीम खान के द्वारा याचिकाकर्ता की पुत्री को बोलेरो कार से लेकर कहीं ले जाया जा रहा था.

यह भी पढ़ें: बिहार में शराबबंदी कानून में हुए संशोधन नियमावली को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती

एक गिरफ्तार, तीन अभियुक्त पुलिस गिरफ्त से बाहर : उक्त बोलेरो मोहम्मद वसीम के घर पर जाकर रुकी और फिर मोहम्मद वसीम के परिवार वाले गाड़ी में बैठते है. फिर मुजफ्फरपुर के वैष्णवी हॉस्पिटल याचिकाकर्ता की पुत्री को लेकर जाते हैं. जहां याचिकाकर्ता की पुत्री के परिजन भी पहुचते हैं और अपनी पुत्री से बात करते हैं, तो याचिकाकर्ता की पुत्री बताती है कि लगभग 8 लोग ने बलात्कार किया है और फिर जहर पिलाया गया. उसने 4 लोगों का नाम भी लिया था. इसमें से एक व्यक्ति मोहम्मद वसीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी भी तीन नामजद अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बलात्कारियों को अब तक गिरफ्तार नहीं करने के मामले में मजुफ्फरपुर एसएसपी जयंतकांत से जवाब तलब किया है. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद (Justice Rajiv Ranjan Prasad) की कोर्ट ने इस मामले को लेकर सरोज कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. मामला मुजफ्फरपुर थाना कांड संख्या 258/22 से संबंधित है. इसमें धारा 363, 364, 376, 302, 328 और पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 व 8 में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए प्राथमिकी दायर की गई थी.

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नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग: कोर्ट ने मृतका निर्भया कुमारी (काल्पनिक नाम) के परिजन द्वारा याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया है. ये याचिका अधिवक्ता ओम प्रकाश ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर की थी. उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया गया है कि केस में नामजद अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो केस को किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाया जाए. इस केस में काम नहीं कर रहे पुलिस पदाधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही चलाया जाए.

बीते 26 अप्रैल को हुई थी दुष्कर्म की घटना: अधिवक्ता ओमप्रकाश ने बताया कि इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए हाइकोर्ट से आग्रह किया गया था. घटना दिनांक 26 अप्रैल, 2022 की है. जब याचिकाकर्ता की पुत्री अपने घर से बाहर गयी थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों ने अपनी पुत्री को बहुत खोजबीन किया, परन्तु वह नहीं मिली.उसी दिन रात्रि 12.47 बजे एक कॉल आया. जिसमें याचिकाकर्ता की पुत्री की आवाज सुनाई दी और वह दर्द से कराह रही थी.

इसके बाद फोन कट गया और फिर प्रयास करने पर मोबाइल बंद मिला. सुबह में ग्रामीण ने बताया कि याचिकाकर्ता की पुत्री की बॉडी पोखर में पड़ी हुई है. इसके बाद परिजन घटनास्थल पर जाने के क्रम में देखे कि गांव के ही मोहम्मद वसीम खान के द्वारा याचिकाकर्ता की पुत्री को बोलेरो कार से लेकर कहीं ले जाया जा रहा था.

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एक गिरफ्तार, तीन अभियुक्त पुलिस गिरफ्त से बाहर : उक्त बोलेरो मोहम्मद वसीम के घर पर जाकर रुकी और फिर मोहम्मद वसीम के परिवार वाले गाड़ी में बैठते है. फिर मुजफ्फरपुर के वैष्णवी हॉस्पिटल याचिकाकर्ता की पुत्री को लेकर जाते हैं. जहां याचिकाकर्ता की पुत्री के परिजन भी पहुचते हैं और अपनी पुत्री से बात करते हैं, तो याचिकाकर्ता की पुत्री बताती है कि लगभग 8 लोग ने बलात्कार किया है और फिर जहर पिलाया गया. उसने 4 लोगों का नाम भी लिया था. इसमें से एक व्यक्ति मोहम्मद वसीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी भी तीन नामजद अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं.

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