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नेपालीनगर में अतिक्रमण हटाने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट में 3 नवंबर तक के लिए सुनावाई टली

नेपालीनगर में अतिक्रमण हटाने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट में 3 नवंबर तक के लिए सुनावाई (Hearing In Patna High Court) टल गई है. अलगी सुनवाई 3 नवंबर को की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट
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Published : Sep 27, 2022, 11:02 PM IST

पटना: राजधानी पटना के राजीवनगर स्थित नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई 3 नवंबर, 2022 तक के लिए टल गई है. जस्टिस संदीप कुमार द्वारा इस मामलें पर सुनवाई की जा रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिहार राज्य आवास बोर्ड को बताने को कहा था कि अब तक पटना में उसने कितनी कॉलोनियों का निर्माण और विकास किया है.

ये भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने सड़कों पर लगे पेड़ों की कटाई पर जताई चिंता, अधिकारियों को क्षतिपूर्ति के दिए गए निर्देश

नेपालीनगर में अतिक्रमण हटाने के मामलें पर सुनावाई टली: साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को एमिकस क्यूरी संतोष सिंह द्वारा प्रस्तुत दलीलों का अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार राज्य आवास बोर्ड के दोषी अधिकारियों और जिम्मेवार पुलिस वालों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा था. कोर्ट ने कहा कि इनके रहते इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन कर मकान बना लिए गए. इस मामलें पर अगली सुनवाई 3 नवंबर, 2022 को की जाएगी.

ये भी पढ़ें- पटना हाईकोर्ट में मुजफ्फरपुर बलात्कार मामले में सुनवाई, एसएसपी से जवाब तलब

पटना: राजधानी पटना के राजीवनगर स्थित नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई 3 नवंबर, 2022 तक के लिए टल गई है. जस्टिस संदीप कुमार द्वारा इस मामलें पर सुनवाई की जा रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिहार राज्य आवास बोर्ड को बताने को कहा था कि अब तक पटना में उसने कितनी कॉलोनियों का निर्माण और विकास किया है.

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नेपालीनगर में अतिक्रमण हटाने के मामलें पर सुनावाई टली: साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को एमिकस क्यूरी संतोष सिंह द्वारा प्रस्तुत दलीलों का अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार राज्य आवास बोर्ड के दोषी अधिकारियों और जिम्मेवार पुलिस वालों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा था. कोर्ट ने कहा कि इनके रहते इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन कर मकान बना लिए गए. इस मामलें पर अगली सुनवाई 3 नवंबर, 2022 को की जाएगी.

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