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चारा घोटाला: लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 11 सितंबर को सुनवाई

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Published : Sep 9, 2020, 10:51 PM IST

चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 11 सितंबर को सुनवाई होगी. चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 5 साल की सजा दी है.

पटना
पटना

रांची/पटना: बहुचर्चित चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 11 सितंबर को सुनवाई होगी. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पूर्व में सुनवाई के दौरान 11 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई थी.

बीमारी का भी हवाला
चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 5 साल की सजा दी है. उनकी ओर से याचिका में बताया गया है कि आधी सजा पूरी कर ली गई है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इसके अलावा उन्होंने अपनी बीमारी का भी हवाला दिया है. बीमारी की वजह से उन्हें रिम्स में इलाज के लिए रखा गया है.

वकील का बयान.


5 साल की सजा दी गई है
चारा घोटाला में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को दो मामले में 5 साल की सजा दी गई है. लालू प्रसाद पर झारखंड में चारा घोटाला के 4 मामले चल रहे हैं, जिसमें से तीन मामले में सजा दी गई है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामला में उन्हें हाई कोर्ट से पूर्व में जमानत मिली हुई है, जबकि चाईबासा कोषागार निकासी मामले में 11 सितंबर को सुनवाई होगी और दुमका कोषागार निकासी मामले में अभी जमानत याचिका दायर नहीं की गई है. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामला पर सीबीआई की अदालत में सुनवाई चल रही है.

रांची/पटना: बहुचर्चित चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 11 सितंबर को सुनवाई होगी. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पूर्व में सुनवाई के दौरान 11 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई थी.

बीमारी का भी हवाला
चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 5 साल की सजा दी है. उनकी ओर से याचिका में बताया गया है कि आधी सजा पूरी कर ली गई है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. इसके अलावा उन्होंने अपनी बीमारी का भी हवाला दिया है. बीमारी की वजह से उन्हें रिम्स में इलाज के लिए रखा गया है.

वकील का बयान.


5 साल की सजा दी गई है
चारा घोटाला में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को दो मामले में 5 साल की सजा दी गई है. लालू प्रसाद पर झारखंड में चारा घोटाला के 4 मामले चल रहे हैं, जिसमें से तीन मामले में सजा दी गई है. देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामला में उन्हें हाई कोर्ट से पूर्व में जमानत मिली हुई है, जबकि चाईबासा कोषागार निकासी मामले में 11 सितंबर को सुनवाई होगी और दुमका कोषागार निकासी मामले में अभी जमानत याचिका दायर नहीं की गई है. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामला पर सीबीआई की अदालत में सुनवाई चल रही है.

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