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पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड: खुशबू सिंह को बुधवार को भी हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

बिहार के चर्चित पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड मामले की आरोपी खुशबू सिंह को बुधवार को भी जमानत नहीं मिली. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 2 मार्च को होगी. पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सरकारी वकील को इस कांड की केस डायरी को हाईकोर्ट की फाइल में लगाने का निर्देश दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

खुशबू सिंह
खुशबू सिंह
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Published : Feb 16, 2022, 7:51 PM IST

पटनाः राजधानी के चर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड की मुख्य अभियुक्त खुशबू सिंह को बुधवार को भी पटना हाईकोर्ट से जमानत (Khushboo Singh Not Get Bail) नहीं मिली. खुशबू सिंह की नियमित जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 2 मार्च, 2022 को होगी. बुधवार को कोर्ट में जमानत याचिका पर जस्टिस एएम बदर ने सुनवाई (Hearing On Gym Trainer Firing Case) की. फिलहाल जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोलीकांड मामले में खुशबू पटना के बेउर जेल में बंद हैं.

यह भी पढ़ें- पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड: 3 लाख रुपये में हुआ था जान का सौदा, गिरफ्तारी के सवाल पर कन्नी काट रही पुलिस

कोर्ट ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि वह इस कांड की केस डायरी को हाईकोर्ट की फाइल के साथ लगवा दें. वहीं, सरकारी वकील मुश्ताक़ आलम और जेएन ठाकुर ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि यह मामला पटना ही नहीं बल्कि बिहार का चर्चित मामला रहा है. इस मामलें में जो साक्ष्य आया है, उससे स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता इस मामले की खुशबू सिंह ही मुख्य अभियुक्त है. इस घटना में शामिल दो अन्य अपराधियों ने भी पुलिस को दिये अपने बयान में खुशबू सिंह और उसके पति की संलिप्तता की बात कही है.

ये भी पढ़ें: खुशबू के कितने राज? 4 महीने में 900 कॉल... 4 लाख सेकेंड बात... मिहिर से रहे अंतरंग संबंध

इसके पहले भी खुशबू के नियमित जमानत पर 31 जनवरी को सुनवाई हुई थी. उस दिन कोर्ट ने इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी से शपथ पत्र के माध्यम से अभियुक्त के खिलाफ आये साक्ष्यों को देने को कहा था. जमानत याचिका में सुनवाई करते हुए ये भी कहा गया था कि वे संबंधित थाने की पुलिस से इस बात की जानकारी प्राप्त कर बताएं कि याचिकाकर्ता ने अपनी मां के काफी बुजुर्ग हो जाने और अंधी हो जाने के बाद जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई किए जाने की सूचना किस हद तक सही है.

बता दें कि 18 सितंबर 2021 को राजधानी के कदमकुआं इलाके में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को हत्या करने की नीयत से गोली मारी गई थी. हालांकि, इस घटना में उनकी जान बच गई. इस वारदात में शामिल खुशबू सिंह, उसके पति राजीव कुमार सिंह और दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर को पुलिस ने गिरफ्तार जेल भेज दिया था. इसमें फिजियोथेरेपिस्ट राजीव कुमार सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है. लेकिन मुख्य अभियुक्त खुशबू सिंह की जमानत को अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया गया है. अगली सुनवाई अब 2 मार्च, 2022 को होगी.

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पटनाः राजधानी के चर्चित जिम ट्रेनर गोलीकांड की मुख्य अभियुक्त खुशबू सिंह को बुधवार को भी पटना हाईकोर्ट से जमानत (Khushboo Singh Not Get Bail) नहीं मिली. खुशबू सिंह की नियमित जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 2 मार्च, 2022 को होगी. बुधवार को कोर्ट में जमानत याचिका पर जस्टिस एएम बदर ने सुनवाई (Hearing On Gym Trainer Firing Case) की. फिलहाल जिम ट्रेनर विक्रम सिंह गोलीकांड मामले में खुशबू पटना के बेउर जेल में बंद हैं.

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कोर्ट ने सरकारी वकील को निर्देश दिया कि वह इस कांड की केस डायरी को हाईकोर्ट की फाइल के साथ लगवा दें. वहीं, सरकारी वकील मुश्ताक़ आलम और जेएन ठाकुर ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि यह मामला पटना ही नहीं बल्कि बिहार का चर्चित मामला रहा है. इस मामलें में जो साक्ष्य आया है, उससे स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता इस मामले की खुशबू सिंह ही मुख्य अभियुक्त है. इस घटना में शामिल दो अन्य अपराधियों ने भी पुलिस को दिये अपने बयान में खुशबू सिंह और उसके पति की संलिप्तता की बात कही है.

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इसके पहले भी खुशबू के नियमित जमानत पर 31 जनवरी को सुनवाई हुई थी. उस दिन कोर्ट ने इस मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी से शपथ पत्र के माध्यम से अभियुक्त के खिलाफ आये साक्ष्यों को देने को कहा था. जमानत याचिका में सुनवाई करते हुए ये भी कहा गया था कि वे संबंधित थाने की पुलिस से इस बात की जानकारी प्राप्त कर बताएं कि याचिकाकर्ता ने अपनी मां के काफी बुजुर्ग हो जाने और अंधी हो जाने के बाद जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई किए जाने की सूचना किस हद तक सही है.

बता दें कि 18 सितंबर 2021 को राजधानी के कदमकुआं इलाके में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को हत्या करने की नीयत से गोली मारी गई थी. हालांकि, इस घटना में उनकी जान बच गई. इस वारदात में शामिल खुशबू सिंह, उसके पति राजीव कुमार सिंह और दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर को पुलिस ने गिरफ्तार जेल भेज दिया था. इसमें फिजियोथेरेपिस्ट राजीव कुमार सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है. लेकिन मुख्य अभियुक्त खुशबू सिंह की जमानत को अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया गया है. अगली सुनवाई अब 2 मार्च, 2022 को होगी.

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