पटना: बिहार के पटना सिटी स्थित जल्ला महावीर मंदिर और उसके समीप तालाब पर हुए अतिक्रमण (Encroachment) के मामले पर मंगलवार को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की.
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बिहार सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने बताया कि जिस जमीन पर अतिक्रमण मौजूद है, वो जमीन कैडस्ट्रल सर्वे के मुताबिक सरकारी जमीन है. बाद में कुछ लोगों ने मुंसिपल सर्वे के बाद इसे राजस्व रिकॉर्ड में अपने निजी नाम से चढ़वा कर निजी घर बनवा लिया है.
अब निजी लोगों द्वारा अपने नाम से चढ़वाए गई जमीन की जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई पटना सिटी के एडिशनल कलेक्टर द्वारा की जा रही है. कैडस्ट्रल सर्वे के अनुसार कई सरकारी भूखंडों पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर निजी घरों का निर्माण कर लिया है. पटना हाईकोर्ट के समक्ष मामला आने के बाद जांच की गई.
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स्थानीय अंचलाधिकारी ने पटना सिटी स्थित एडिशनल कलेक्टर को पिछले 12 फरवरी को पत्र लिखकर जमाबंदी रद्द करने को लेकर कार्रवाई करने की मांग की गई. एडिशनल कलेक्टर के समक्ष आदेश अभी लंबित है. मामले पर अगली सुनवाई 17 अगस्त 2021 को होगी.