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पटना समाहरणालय बार एसोसिएशन भवन को तोड़े जाने के मामले पर सुनवाई 29 नवंबर तक टली

पटना हाईकोर्ट में पटना समाहरणालय बार एसोसिएशन भवन को तोड़े जाने के मामले पर सुनवाई 29 तक के लिए टल गई है. उपेंद्र नारायण सिंह की जनहित (PIL of Upendra Narayan Singh) याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. पढ़ें पूरी खबर..

पटना हाईकोर्ट
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Published : Nov 24, 2022, 9:12 PM IST

पटना : पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में पटना समाहरणालय बार एसोसिएशन भवन (Patna Collectorate Bar Association Building) को तोड़े जाने के मामलें पर सुनवाई 29 नवंबर तक टल गई है. उपेंद्र नारायण सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से वकीलों के लिए आधुनिक और बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने को कहा. वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि पटना समाहरणालय बार एसोसिएशन के भवन को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है. लेकिन वकीलों के बैठने और काम करने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है. राज्य के विभिन्न बार एसोसिएशन के भवन या तो है ही नहीं या काफी बुरी स्थिति में है.

ये भी पढ़ें : Patna High Court: इलेक्ट्रॉनिक मोड में मुआवजे राशि देने पर सुनवाई, राज्य सरकार को आपत्ति नहीं

वकीलों के बैठने के लिए भवन निर्माण : पिछली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि पटना के जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में बैठक किया. उस बैठक की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. इसमें कहा गया कि वकीलों के बैठने के लिए भवन निर्माण किया जाएगा. जबतक वकीलों को बैठने के लिए विकास भवन में बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.

भवनों की हालत की जानकारी दें : कोर्ट ने बिहार राज्य बार कॉउन्सिल और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को राज्य के विभिन्न बार एसोसिएशनों के भवनों की हालत के सम्बन्ध में जानकारी देने को कहा. वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि राज्य में वकीलों को बैठने और कार्य करने के लिए न तो उचित व्यवस्था है और न ही भवन हैं. ऐसे में वकीलों के पेशागत कार्य करने में बहुत कठिनाई होती हैं. इस मामलें पर अगली सुनवाई 29 नवंबर 2022 को की जाएगी.

ये भी पढ़ें : पटना मुख्य नहर के बांध व चार्ट भूमि पर अतिक्रमण मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई

पटना : पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में पटना समाहरणालय बार एसोसिएशन भवन (Patna Collectorate Bar Association Building) को तोड़े जाने के मामलें पर सुनवाई 29 नवंबर तक टल गई है. उपेंद्र नारायण सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से वकीलों के लिए आधुनिक और बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने को कहा. वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि पटना समाहरणालय बार एसोसिएशन के भवन को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है. लेकिन वकीलों के बैठने और काम करने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है. राज्य के विभिन्न बार एसोसिएशन के भवन या तो है ही नहीं या काफी बुरी स्थिति में है.

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वकीलों के बैठने के लिए भवन निर्माण : पिछली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि पटना के जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में बैठक किया. उस बैठक की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. इसमें कहा गया कि वकीलों के बैठने के लिए भवन निर्माण किया जाएगा. जबतक वकीलों को बैठने के लिए विकास भवन में बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.

भवनों की हालत की जानकारी दें : कोर्ट ने बिहार राज्य बार कॉउन्सिल और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को राज्य के विभिन्न बार एसोसिएशनों के भवनों की हालत के सम्बन्ध में जानकारी देने को कहा. वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि राज्य में वकीलों को बैठने और कार्य करने के लिए न तो उचित व्यवस्था है और न ही भवन हैं. ऐसे में वकीलों के पेशागत कार्य करने में बहुत कठिनाई होती हैं. इस मामलें पर अगली सुनवाई 29 नवंबर 2022 को की जाएगी.

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