ETV Bharat / state

राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए स्वच्छ शौचालय और अन्य व्यवस्थाओं पर HC में दो सप्ताह बाद सुनवाई - ईटीवी भारत बिहार

राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को कोई परेशानी ना हो. स्वच्छ शौचालय सहित अन्य व्यवस्थाएं सही रहे इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी. आगे पढ़ें पूरी खबर...

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Aug 17, 2023, 3:34 PM IST

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में छात्राओं के लिए स्वच्छ शौचालयों और अन्य व्यवस्था के अभाव के मामले पर दो सप्ताह बाद अंतिम रूप से सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य के सभी स्कूलों में छात्राओं की संख्या के समुचित अनुपात में शौचालय एवं सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाली मशीनों की व्यवस्था हेतु एक जरूरी दिशानिर्देश तैयार करे.

ये भी पढ़ें - Patna High Court: रोक के बावजूद अखबार का दफ्तर तोड़े जाने पर पटना हाईकोर्ट गंभीर, राज्य सरकार को दिया निर्देश

कोर्ट ने लिया है स्वतः संज्ञान : कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया था कि इस सम्बन्ध में एक कमिटी गठित की जाये. पटना जिले में राजकीय एवं राजकीयकृत बालिका विद्यालयों (प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय) में शौचालयों की दयनीय अवस्था पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई प्रारम्भ की थी.

राज्य सरकार से मांगा गया है जवाब : पूर्व की सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का दायरा पटना जिला से बढ़ाकर पूरे राज्य के लिए कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने सरकार से सभी स्कूलों के अंदर छात्राओं के लिए समुचित और स्वच्छ शौचालय सहित सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाली मशीनों के बारे में जानकारी मांगी थी.

दो सप्ताह बाद सुनवाई : पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से दायर हुए जवाबी हलफनामा पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा था कि राज्य सरकार इस मामले में एक निश्चित दिशा निर्देश बनाए. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा और अधिवक्ता मानिनी जायसवाल ने पक्षों को प्रस्तुत किया. इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में छात्राओं के लिए स्वच्छ शौचालयों और अन्य व्यवस्था के अभाव के मामले पर दो सप्ताह बाद अंतिम रूप से सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य के सभी स्कूलों में छात्राओं की संख्या के समुचित अनुपात में शौचालय एवं सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाली मशीनों की व्यवस्था हेतु एक जरूरी दिशानिर्देश तैयार करे.

ये भी पढ़ें - Patna High Court: रोक के बावजूद अखबार का दफ्तर तोड़े जाने पर पटना हाईकोर्ट गंभीर, राज्य सरकार को दिया निर्देश

कोर्ट ने लिया है स्वतः संज्ञान : कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया था कि इस सम्बन्ध में एक कमिटी गठित की जाये. पटना जिले में राजकीय एवं राजकीयकृत बालिका विद्यालयों (प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय) में शौचालयों की दयनीय अवस्था पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई प्रारम्भ की थी.

राज्य सरकार से मांगा गया है जवाब : पूर्व की सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का दायरा पटना जिला से बढ़ाकर पूरे राज्य के लिए कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने सरकार से सभी स्कूलों के अंदर छात्राओं के लिए समुचित और स्वच्छ शौचालय सहित सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाली मशीनों के बारे में जानकारी मांगी थी.

दो सप्ताह बाद सुनवाई : पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से दायर हुए जवाबी हलफनामा पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा था कि राज्य सरकार इस मामले में एक निश्चित दिशा निर्देश बनाए. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा और अधिवक्ता मानिनी जायसवाल ने पक्षों को प्रस्तुत किया. इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.