पटना : पटना हाईकोर्ट ने फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल के मुख्य आरोपी नूरुद्दीन जंगी की जमानत याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दायर करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर 2023 को होगी.
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यूपी से गिरफ्तार किया गया था जंगी : गौरतलब है कि आरोपी जंगी को जुलाई 2022 में यूपी एटीएस की मदद से लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद उसे पटना की एनआईए अदालत में पेश किया गया. फिलहाल वह पटना जेल में बंद है. जंगी ने विशेष अदालत एनआईए, पटना के समक्ष अपनी जमानत दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था.
तीन सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश : जंगी ने एनआईए के आदेश को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी है. इस मामले में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एन. सिंह ने किया. कोर्ट ने एनआईए के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह से तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दायर करने के लिए निर्देश दिया है.
क्या है फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल ? : बता दें कि पिछले साल फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था. इसके बाद एक-एक करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था. जिसमें अतहर परवेज, मोहम्मद जलालुद्दीन खान, नूरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट नूरुद्दीन , अरमान मलिक उर्फ इम्तियाज अनवर, रियाज अहम को गिरफ्तार किया गया था.
PFI पर लगा बैन : इनकी गिरफ्तारी के बाद पीएफआई पर देशभर में बैन भी लगाया गया. मामले को लेकर प्रदेश में जमकर राजनीति भी हुई. भाजपा ने नीतीश-तेजस्वी सरकार पर जमकर हमला बोला था. बीजेपी नेताओं ने संरक्षण देने का आरोप भी लगाया था.