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हरियाणा से छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास को लेकर हाईकोर्ट ने DM से किया जवाब तलब - बांका

सरकार की ओर से छुड़वाए गए मजदूरों को पुनर्वास और आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी न तो इन्हें आर्थिक सहायता दी गई और न ही पुनर्वास की व्यवस्था की गई.

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बिहारी बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के मामले में HC ने सभी जिलों के DM से किया जवाबतलब
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Published : Jan 15, 2020, 12:37 PM IST

पटनाः हरियाणा के कुरुक्षेत्र से छुड़ाए गए बिहारी बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास और आर्थिक सहायता नहीं दिए जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए विभिन्न जिलों के डीएम से जवाब तलब किया है.

एक महीने में जवाब देने का निर्देश
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए संजय करोल की खंडपीठ ने पटना, बांका, नालंदा और शेखपुरा के डीएम को एक महीने में जवाब देने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र से बिहार के विभिन्न जिलों के 83 बंधुआ मजदूरों को छुड़वाया गया था.

4 सप्ताह बाद अगली सुनवाई
सरकार की ओर से छुड़वाए गए मजदूरों को पुनर्वास और आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी न तो इन्हें आर्थिक सहायता दी गई और न ही पुनर्वास की व्यवस्था की गई. मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी.

पटनाः हरियाणा के कुरुक्षेत्र से छुड़ाए गए बिहारी बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास और आर्थिक सहायता नहीं दिए जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए विभिन्न जिलों के डीएम से जवाब तलब किया है.

एक महीने में जवाब देने का निर्देश
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए संजय करोल की खंडपीठ ने पटना, बांका, नालंदा और शेखपुरा के डीएम को एक महीने में जवाब देने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र से बिहार के विभिन्न जिलों के 83 बंधुआ मजदूरों को छुड़वाया गया था.

4 सप्ताह बाद अगली सुनवाई
सरकार की ओर से छुड़वाए गए मजदूरों को पुनर्वास और आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी न तो इन्हें आर्थिक सहायता दी गई और न ही पुनर्वास की व्यवस्था की गई. मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी.

हरियाणा के कुरुक्षेत्र से छुड़ाये गये बिहारी बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास व आर्थिक सहायता नहीं दिए जाने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई करते विभिन्न जिलों में डीएम से जवाबतलब किया हैं।चीफ़ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना,बाँका,नालंदा और शेखपूरा के डीएम को एक माह में जवाब देने का निर्देश दिया है ।गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र से बिहार के विभिन्न जिलों से 83 बन्धुआ मजदूरों को छुड़वाया गया   था।सरकार की ओर से इनके पुनर्वास और आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है ।लेकिन 6 माह बीतने के बाद भी न तो इन्हें आर्थिक सहायता दी गई और न ही पुनर्वास की व्यवस्था की गई ।मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद सुनवाई की जायेगी ।
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