पटनाः हरियाणा के कुरुक्षेत्र से छुड़ाए गए बिहारी बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास और आर्थिक सहायता नहीं दिए जाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गई. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए विभिन्न जिलों के डीएम से जवाब तलब किया है.
एक महीने में जवाब देने का निर्देश
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए संजय करोल की खंडपीठ ने पटना, बांका, नालंदा और शेखपुरा के डीएम को एक महीने में जवाब देने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र से बिहार के विभिन्न जिलों के 83 बंधुआ मजदूरों को छुड़वाया गया था.
4 सप्ताह बाद अगली सुनवाई
सरकार की ओर से छुड़वाए गए मजदूरों को पुनर्वास और आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी न तो इन्हें आर्थिक सहायता दी गई और न ही पुनर्वास की व्यवस्था की गई. मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी.