पटना: नगर निगम के राज्य सरकार के विभिन्न विभागों पर बकाए और अन्य मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता मयूरी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले पर चीफ सेक्रेटरी को बैठक करने का निर्देश दिया है.
बकाए धनराशि को लेकर विचार विमर्श
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि फाइनेंस कमिशन पर बकाया धनराशि 204 करोड़ रुपये मिल गया है. साथ बिजली विभाग के ऊपर बकाए धनराशि को निगम को दिए जाने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है. पटना नगर निगम की वित्तीय स्थिति काफी खस्ताहाल थी. इसका मुख्य कारण पटना नगर निगम का विभिन्न विभागों और निगमों पर बड़े पैमाने पर धनराशि का बकाया भुगतान नहीं होना था.
इसे भी पढ़ें: 'पैक्सों में नहीं हुआ सुधार तो दूसरे विकल्प पर करेंगे विचार, अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत किसानों का आंदोलन'
भुगतान करने को लेकर निर्देश
हाईकोर्ट ने इस समस्या के समाधान के लिए चीफ सेक्रेटरी को विभिन्न विभागों से बात कर बकाए का भुगतान कराने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. तीन सप्ताह बाद इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है.