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पटना हाईकोर्ट ने डॉक्टरों और सेकेंडरी शिक्षक पात्रता परीक्षा मामले पर की सुनवाई - patna high court

जस्टिस ए अमानुल्ला ने बोर्ड को सख्त निर्देश दिया कि परीक्षा सही तरीके से संचालित हो और साथ ही सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाने की हिदायत दी.

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Published : May 23, 2020, 7:28 PM IST

पटनाः हाईकोर्ट ने वरीय डॉक्टरों और सेकेंडरी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 रद्द करने के मामले पर सुनवाई की. 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरीय डॉक्टरों को कोरोना काल में आवश्यक और मेडिकल जांच वाले स्थानों पर तैनात नहीं करने के मामले पर सुनवाई की. मामला में कोर्ट ने प्रभावित डॉक्टरों को स्वयं याचिका दायर करने की छूट दी है.

मामले को स्वयं उठाएं वरिष्ठ डॉक्टर
जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिप्रजेंटेशन को निष्पादित करने का निर्देश दिया है. एडवोकेट अलका वर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता एक छात्र हैं. इसलिए कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ डॉक्टर मामले को स्वयं उठाएं.

बोर्ड को सख्त निर्देश
राज्य में सेकेंडरी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 को प्रश्नपत्र लीक होने के आधार पर रद्द करने के लिए दायर नीरज कुमार की याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई की. जस्टिस ए अमानुल्ला ने बोर्ड को सख्त निर्देश दिया कि परीक्षा सही तरीके से संचालित हो और साथ ही सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाने की हिदायत दी.

नए सिरे से परीक्षा
अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि इस परीक्षा के प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे और प्रश्रपत्र भी लीक हुआ था. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पिछले दिनों इस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने की योजना बनाई है.

पटनाः हाईकोर्ट ने वरीय डॉक्टरों और सेकेंडरी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 रद्द करने के मामले पर सुनवाई की. 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरीय डॉक्टरों को कोरोना काल में आवश्यक और मेडिकल जांच वाले स्थानों पर तैनात नहीं करने के मामले पर सुनवाई की. मामला में कोर्ट ने प्रभावित डॉक्टरों को स्वयं याचिका दायर करने की छूट दी है.

मामले को स्वयं उठाएं वरिष्ठ डॉक्टर
जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिप्रजेंटेशन को निष्पादित करने का निर्देश दिया है. एडवोकेट अलका वर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता एक छात्र हैं. इसलिए कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ डॉक्टर मामले को स्वयं उठाएं.

बोर्ड को सख्त निर्देश
राज्य में सेकेंडरी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 को प्रश्नपत्र लीक होने के आधार पर रद्द करने के लिए दायर नीरज कुमार की याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई की. जस्टिस ए अमानुल्ला ने बोर्ड को सख्त निर्देश दिया कि परीक्षा सही तरीके से संचालित हो और साथ ही सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाने की हिदायत दी.

नए सिरे से परीक्षा
अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि इस परीक्षा के प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे और प्रश्रपत्र भी लीक हुआ था. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पिछले दिनों इस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने की योजना बनाई है.

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