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BPSC Teacher Recruitment: शिक्षक बहाली में बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ा पाएंगे ऐसे शिक्षक

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 31, 2023, 8:55 PM IST

Updated : Oct 31, 2023, 9:10 PM IST

बिहार शिक्षक बहाली में बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई (BEd Pass Will Not Become Primary Teacher) की. कोर्ट के फैसले से बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राइमरी स्कूलों में बीएड पास शिक्षक नहीं पढ़ा सकेंगे. पढ़ें पूरी खबर

बिहार शिक्षक बहाली
बिहार शिक्षक बहाली

पटनाः बिहार में शिक्षक बहाली में बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी. इस मामले में बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार के 3.90 लाख बीएड पास अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है.

बीएड पास शिक्षक नहीं पढ़ाएंगेः इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने सुनवाई की. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से बीएड पास शिक्षक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है. कोर्ट के इस फैसले से अभ्यर्थियों को मायूसी हाथ लगी है. बिहार सरकार के वकील ने कहा कि डीएलएड अभ्यर्थियों से सारी सीट भर ली गई है.

अनिरुद्ध बोस ने की सुनवाईः पिछली बार 13 अक्टूबर को अभ्यर्थियों की रिट याचिका पर जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और एम. सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी. बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण और निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट के इसी फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में भी पहले से चल रही बहाली प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था. यहां से जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच पर मामला भेज दिया गया था.

सौतेला व्यवहार आरोपः कोर्ट के इस निर्णय के बाद याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने बताया कि "बिहार सरकार ने उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है". अब इस निर्णय से वह काफी निराश हैं. राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा है कि उन्होंने सारी सीटें डीएलएड अभ्यर्थियों से ही भर ली है. उन्हें अब बीएड अभ्यर्थियों की जरूरत नहीं है. अब वह कोर्ट से रिव्यू की मांग करेंगे.

122324 अभ्यर्थी सफल: शिक्षक भर्ती परीक्षा में 122324 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. जिसमें उच्च माध्यमिक के 23701, माध्यमिक के 26204 और प्राथमिक विद्यालय के 72,419 अभ्यर्थी शामिल हैं. अब 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल हुए 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे. इसको लेकर सरकार की ओर से तैयारी भी जोर-जोर से चल रही है.

इसलिए हुई सुनवाईः बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों की बहाली निकाली गई थी. प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1-5 तक के लिए 79, 943 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इसी बीच राजस्थान शिक्षक बहाली में कोर्ट का फैसला आया कि प्राइमरी शिक्षक के लिए बीटीसी या डीएलएड होना जरूरी है. बिहार सरकार ने भी यह नियम लागू कर दिया और घोषणा कर दी कि बीएड पास अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा. इसके बाद अभ्यर्थियों की ओर से कोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.

यह भी पढ़ेंः BPSC Teacher Recruitment: 'डोमिसाइल नीति का पालन नहीं कर सरकार ने अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया', कुशवाहा का हमला

यह भी पढ़ेंः Bihar Teacher Recruitment: 'कहां जाएंगे बिहारी?' शिक्षकों की नियुक्ति पर विपक्ष का सरकार पर हमला जारी

यह भी पढ़ेंः BPSC Teacher Result: सम्राट चौधरी ने की शिक्षक बहाली की उच्च स्तरीय जांच की मांग, कहा- भर्ती के नाम पर हुआ घोटाला

पटनाः बिहार में शिक्षक बहाली में बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी. इस मामले में बीएड अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार के 3.90 लाख बीएड पास अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है.

बीएड पास शिक्षक नहीं पढ़ाएंगेः इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने सुनवाई की. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से बीएड पास शिक्षक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है. कोर्ट के इस फैसले से अभ्यर्थियों को मायूसी हाथ लगी है. बिहार सरकार के वकील ने कहा कि डीएलएड अभ्यर्थियों से सारी सीट भर ली गई है.

अनिरुद्ध बोस ने की सुनवाईः पिछली बार 13 अक्टूबर को अभ्यर्थियों की रिट याचिका पर जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और एम. सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी. बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण और निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट के इसी फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में भी पहले से चल रही बहाली प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था. यहां से जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच पर मामला भेज दिया गया था.

सौतेला व्यवहार आरोपः कोर्ट के इस निर्णय के बाद याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने बताया कि "बिहार सरकार ने उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया है". अब इस निर्णय से वह काफी निराश हैं. राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा है कि उन्होंने सारी सीटें डीएलएड अभ्यर्थियों से ही भर ली है. उन्हें अब बीएड अभ्यर्थियों की जरूरत नहीं है. अब वह कोर्ट से रिव्यू की मांग करेंगे.

122324 अभ्यर्थी सफल: शिक्षक भर्ती परीक्षा में 122324 अभ्यर्थी सफल हुए हैं. जिसमें उच्च माध्यमिक के 23701, माध्यमिक के 26204 और प्राथमिक विद्यालय के 72,419 अभ्यर्थी शामिल हैं. अब 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल हुए 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे. इसको लेकर सरकार की ओर से तैयारी भी जोर-जोर से चल रही है.

इसलिए हुई सुनवाईः बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों की बहाली निकाली गई थी. प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1-5 तक के लिए 79, 943 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इसी बीच राजस्थान शिक्षक बहाली में कोर्ट का फैसला आया कि प्राइमरी शिक्षक के लिए बीटीसी या डीएलएड होना जरूरी है. बिहार सरकार ने भी यह नियम लागू कर दिया और घोषणा कर दी कि बीएड पास अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा. इसके बाद अभ्यर्थियों की ओर से कोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.

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Last Updated : Oct 31, 2023, 9:10 PM IST
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