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पुलिस द्वारा सही ढंग से जांच नहीं किए जाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टली

राज्य में पुलिस द्वारा किसी मामले में सही ढंग से जांच नहीं किए जाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में होने वाली आज की सुनवाई (Hearing In Patna High Court postponed) कल तक के लिए टल गई है. इससे पहले कोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा मामले की वैज्ञानिक और स्तरीय जांच नहीं करने को लेकर गहरी चिंता जाहिर की थी.

Patna High Court
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Published : Sep 19, 2022, 2:34 PM IST

पटनाः राज्य की पुलिस द्वारा सही ढंग और स्तरीय जांच नहीं किये जाने के मामले को लेकर बिहार के पटना हाईकोर्ट में सुनवाई (Patna High Court) कल तक के लिए टल गई है. जस्टिस अश्विनि कुमार सिंह (Justice Ashwini Kumar Singh) की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा था कि पुलिस की जांच के स्तर सुधारने के लिए क्या हो रहा है. कोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा वैज्ञानिक और स्तरीय जांच नहीं करने के कारण अपराधियों को सजा नहीं मिलने पर गहरी चिंता जाहिर की थी.

ये भी पढ़ें- Patna High Court: राष्ट्रीय लोक अदालत में 200 मामलों का हुआ निपटारा, 7 बेंचों का किया गया था गठन

कोर्ट ने जाहिर की थी चिंताः इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पुलिस द्वारा जांच में त्रुटि और कमियों के कारण बड़ी संख्या में अपराधी सजा पाने से बच जाते हैं. कोर्ट ने इस पर काफी गंभीर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के जांच से अपराधियों को सजा नहीं मिल पाना गलत संदेश जाता है. जस्टिस ने कहा था कि पुलिस अधिकारियों को सही ढंग से आपराधिक मामलों की जांच के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराया जाना जरूरी है. सही तरीके से जांच करने, ठोस सबूत और पक्के गवाह उपलब्ध कराने पर ही सही अपराधियों को कोर्ट द्वारा सजा दी जा सकेगी.

यह भी पढ़ें: सरकारी ठेकेदारों को पटना हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, पढ़ें

20 सितम्बर को अगली सुनवाईः कोर्ट ने सही ढंग से पुलिस द्वारा जांच नहीं करने, ठोस सबूत और गवाहियां प्रस्तुत करने पर अपराधियों के सजा से बच जाने के उदाहरण भी दिया. ऐसा ही मामला गोपालगंज जहरीली शराब पीने से हुए मौत का मामला है, जहां पुलिस जांच में कमियों के कारण कई अभियुक्त सजा से बच गये थे. कोर्ट ने कहा कि जबतक अपराधियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी, कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता हैं. इसके लिए आवश्यक है कि पुलिस के जांच आधुनिक, स्तरीय और वैज्ञानिक हो, जिसमें अपराधियों को सजा मिलना सुनिश्चित हो. इस मामलें पर अगली सुनवाई 20 सितम्बर,2022 को की जाएगी.

पटनाः राज्य की पुलिस द्वारा सही ढंग और स्तरीय जांच नहीं किये जाने के मामले को लेकर बिहार के पटना हाईकोर्ट में सुनवाई (Patna High Court) कल तक के लिए टल गई है. जस्टिस अश्विनि कुमार सिंह (Justice Ashwini Kumar Singh) की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा था कि पुलिस की जांच के स्तर सुधारने के लिए क्या हो रहा है. कोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा वैज्ञानिक और स्तरीय जांच नहीं करने के कारण अपराधियों को सजा नहीं मिलने पर गहरी चिंता जाहिर की थी.

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कोर्ट ने जाहिर की थी चिंताः इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पुलिस द्वारा जांच में त्रुटि और कमियों के कारण बड़ी संख्या में अपराधी सजा पाने से बच जाते हैं. कोर्ट ने इस पर काफी गंभीर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के जांच से अपराधियों को सजा नहीं मिल पाना गलत संदेश जाता है. जस्टिस ने कहा था कि पुलिस अधिकारियों को सही ढंग से आपराधिक मामलों की जांच के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराया जाना जरूरी है. सही तरीके से जांच करने, ठोस सबूत और पक्के गवाह उपलब्ध कराने पर ही सही अपराधियों को कोर्ट द्वारा सजा दी जा सकेगी.

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20 सितम्बर को अगली सुनवाईः कोर्ट ने सही ढंग से पुलिस द्वारा जांच नहीं करने, ठोस सबूत और गवाहियां प्रस्तुत करने पर अपराधियों के सजा से बच जाने के उदाहरण भी दिया. ऐसा ही मामला गोपालगंज जहरीली शराब पीने से हुए मौत का मामला है, जहां पुलिस जांच में कमियों के कारण कई अभियुक्त सजा से बच गये थे. कोर्ट ने कहा कि जबतक अपराधियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी, कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता हैं. इसके लिए आवश्यक है कि पुलिस के जांच आधुनिक, स्तरीय और वैज्ञानिक हो, जिसमें अपराधियों को सजा मिलना सुनिश्चित हो. इस मामलें पर अगली सुनवाई 20 सितम्बर,2022 को की जाएगी.

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