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गांधी मैदान के सर्कुलर रोड पर जब्त संपत्ति रखने पर पटना हाईकोर्ट सख्त, DGP को हलफनामा दायर करने का निर्देश

पटना हाईकोर्ट (Hearing In Patna High Court) में पटना स्थित गांधी मैदान के सर्कुलर रोड पर पुलिस द्वारा रखे गए जब्त संपत्ति समेत सभी बाधाओं को हटाने को लेकर सुनवाई की गई.कोर्ट ने डीजीपी को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.

Hearing in Patna High Court on property kept by police in Gandhi Maidan
Hearing in Patna High Court on property kept by police in Gandhi Maidan
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Published : Mar 4, 2022, 8:36 PM IST

पटना: राज्य के पुलिस महानिदेशक को जब्त की गई संपत्ति समेत सभी अवरोधों को हटाना सुनिश्चित करने का पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है. अधिवक्ता शिल्पी केशरी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये निर्देश दिया है. कोर्ट ने पटना स्थित गांधी मैदान के सर्कुलर रोड (Patna High Court on property kept by police in Gandhi Maidan) पर पुलिस द्वारा रखे गए जब्त संपत्ति समेत सभी बाधाओं को हटाने हेतु अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक ( डीजीपी) को दिया है. कोर्ट का कहना है कि यह स्थान पटना का गौरव और जेवेल क्राउन है.

पढ़ें: पटना हाईकोर्ट में वेंडिंग जोन निर्माण को लेकर सुनवाई, HC का सरकार को हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश

कोर्ट ने कहा है कि यदि जरूरत हो ,तो इसे कानून के मुताबिक निष्पादित करने की कार्रवाई की जाए. कोर्ट ने कहा कि गांधी मैदान पटना का जेवेल क्राउन है. यह राजधानी का गौरव है. ऐसे में इस मामले को लेकर कोर्ट ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इस बाबत डीजीपी को हलफनामा दायर करने को कहा गया है. कोर्ट ने बिहार के पुलिस महानिदेशक को एक सप्ताह में व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च 2022 को होगी.

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पटना: राज्य के पुलिस महानिदेशक को जब्त की गई संपत्ति समेत सभी अवरोधों को हटाना सुनिश्चित करने का पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है. अधिवक्ता शिल्पी केशरी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये निर्देश दिया है. कोर्ट ने पटना स्थित गांधी मैदान के सर्कुलर रोड (Patna High Court on property kept by police in Gandhi Maidan) पर पुलिस द्वारा रखे गए जब्त संपत्ति समेत सभी बाधाओं को हटाने हेतु अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक ( डीजीपी) को दिया है. कोर्ट का कहना है कि यह स्थान पटना का गौरव और जेवेल क्राउन है.

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कोर्ट ने कहा है कि यदि जरूरत हो ,तो इसे कानून के मुताबिक निष्पादित करने की कार्रवाई की जाए. कोर्ट ने कहा कि गांधी मैदान पटना का जेवेल क्राउन है. यह राजधानी का गौरव है. ऐसे में इस मामले को लेकर कोर्ट ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इस बाबत डीजीपी को हलफनामा दायर करने को कहा गया है. कोर्ट ने बिहार के पुलिस महानिदेशक को एक सप्ताह में व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च 2022 को होगी.

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