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86 हजार करोड़ कहां हुए खर्च, हलफनामा दायर कर बताए सरकार

पटना हाईकोर्ट ने लंबे समय से व्यय किए गए धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र न देने को लेकर सनवाई की है. इसके साथ ही राज्य सरकार से हलफनामा भी मांगा है.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Feb 9, 2021, 1:58 PM IST

पटना: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से लंबे समय से व्यय किए गए धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं देने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई की है. इसके साथ ही राज्य सरकार को हलफनामा दायर कर अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया है.

स्पष्ट की गई स्थिति
याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने बताया कि अकाउंटेंट जनरल की ओर से कोर्ट में हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट किया गया है. उन्होंने बताया कि इस हलफनामा में बताया गया है कि 2003-2019 तक खर्च किए गए 86 हजार करोड़ रुपये की उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकार के विभागों ने जमा नहीं किया है.

इसे भी पढ़ें: डीएलएड ट्रेनिंग पाए 38 शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट से मिली राहत

1 मार्च को होगी सुनवाई
शिक्षा विभाग ने अकेले 17 हजार करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाणपत्र पेश नहीं किया है. साथ ही पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग ने क्रमशः 25 हजार और 9 हजार करोड़ रुपये के व्यय का ब्यौरा नहीं दिया है. मामले पर अगली सुनवाई 1 मार्च 2021 को होगी.

पटना: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से लंबे समय से व्यय किए गए धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं देने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई की है. इसके साथ ही राज्य सरकार को हलफनामा दायर कर अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया है.

स्पष्ट की गई स्थिति
याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने बताया कि अकाउंटेंट जनरल की ओर से कोर्ट में हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट किया गया है. उन्होंने बताया कि इस हलफनामा में बताया गया है कि 2003-2019 तक खर्च किए गए 86 हजार करोड़ रुपये की उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकार के विभागों ने जमा नहीं किया है.

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1 मार्च को होगी सुनवाई
शिक्षा विभाग ने अकेले 17 हजार करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाणपत्र पेश नहीं किया है. साथ ही पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग ने क्रमशः 25 हजार और 9 हजार करोड़ रुपये के व्यय का ब्यौरा नहीं दिया है. मामले पर अगली सुनवाई 1 मार्च 2021 को होगी.

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