पटनाः चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने पटना हाईकोर्ट में राज्य के राष्ट्रीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के पद पर भर्ती हेतु नियम के तहत निर्धारित शर्तो के मामले (Headmaster Recruitment In Bihar) पर सुनवाई की. जहां कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में चार सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.
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इससे पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन, नियुक्ति और भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी थी. लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तों को भी रखा है था.
जिसमें कहा था कि इनके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी. ये कोई राइट या इक्विटी का दावा नहीं करेंगे. इनकी बहाली के लिए परीक्षा में भाग लेना इस याचिका के फलाफल पर निर्भर करेगा.
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कोर्ट के समक्ष बिहार नेशनलाइज़ेड प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर (अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शन् एंड सर्विस कंडीशन) रूल्स, 2021 के संबंध में प्रकाशित किये गए अधिसूचना को रखा गया था. जिसमें हेडमास्टर के पद हेतु योग्यता की शर्तों को निर्धारित किया गया था. अधिवक्ता कुमार शानू ने बताया कि इस मामले पर अगली सुनवाई10 फरवरी, 2022 को होगी.
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